स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे कर्मचारी, पढ़ें और क्या है निर्देश….
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन ने बढ़ाई बंदिशें…
न्यूज़ घाट/शिमला
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने एहतियाती तौर पर बंदिशों को बढ़ा दिया है।
नए आदेशों के तहत शनिवार-रविवार को बाजार भी बंद रहेंगे। एक मई तक लागू इस व्यवस्था के अनुसार शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।
इसके अलावा दुकानें, मार्केट, व्यावसायिक स्थल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल भी शनिवार और रविवार को नहीं खुलेंगे।
हालांकि फल, सब्जी, दूध व दूध उत्पाद जैसे रोजमर्रा के जरूरी उत्पादों व दवा दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
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रेस्त्रां, ढाबा, होटल पर्यटन विभाग की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार चल सकेंगे।
नए आदेशों के तहत सरकारी दफ्तरों में फाइव डे वीक व्यवस्था भी फिर से लागू कर दी गई है। शनिवार को कर्मचारी घर से काम करेंगे।
सोमवार से शुक्रवार तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, जबकि बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिव्यांग और गर्भवती कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे।
आगे पढ़ें कर्मचारियों के लिए ये भी हैं निर्देश….
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कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आ रहे हैं, वह स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे।
उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टेलीफोन व अन्य माध्यमों से संपर्क में रहना होगा। ऐसे कर्मचारी किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में दो घंटे के भीतर कार्यालय बुलाए जा सकेंगे। सरकारी वाहनों में ज्यादा से ज्यादा पूलिंग की जाए।
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