

पांवटा साहिब में नगर एवं ग्राम योजना विभाग की जनजागरण बैठक! कहा प्लानिंग से शहर और गांव का विकास संभव
पांवटा साहिब, 24 मार्च। नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने आज चैंबर ऑफ कॉमर्स गोंदपुर में एक खास बैठक की। इसमें लोग जुटे, अधिकारियों ने बताया कि सही प्लानिंग से जिंदगी बेहतर हो सकती है।

सहायक नगर योजनाकार ने पांवटा साहिब विशेष क्षेत्र और टीसीपी का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि नगर योजना अधिनियम 1977 के नियमों से विकास को गति मिलती है। लोगों को जागरूक करना मकसद था।
उन्होंने बताया कि सही प्लॉट आकार से गांव-शहर तरक्की करते हैं। सेट बैक और खुली जगह छोड़ने से घरों में हवा-रोशनी रहती है। नमी-बीमारी से बचाव होता है।

अधिकारी ने कहा कि सीमित मंजिलों वाले मकान भूकंप से सुरक्षित होते हैं। इससे धूप-हवा मिलती है, नुकसान कम होता है। पार्किंग की जगह से सड़कें खाली रहती हैं।
उन्होंने जोर दिया कि भूमि कटाव 3.5 मीटर से ज्यादा न हो। सही तरीके से कटान जरूरी है। सोलर सिस्टम और डेवलपमेंट प्लान पर भी चर्चा हुई।


हिमाचल प्रदेश नगर योजना विनियम 1, 7 और 8 की जानकारी दी गई। सेक्शन 16(सी) के तहत प्लॉट सब-डिविजन के फायदे बताए। इसे न करने के नुकसान भी गिनाए।

अधिकारी ने अपार्टमेंट और रेरा नियमों पर रोशनी डाली। जहां 8 से ज्यादा रिहायशी इकाइयां या 2500 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट हो, वहां विनियम-7 और रेरा पंजीकरण जरूरी है।
बैठक में मौजूद लोगों ने सवाल पूछे। अधिकारियों ने हर पहलू को आसान भाषा में समझाया। यह कदम क्षेत्र के सुनियोजित विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है।
स्थानीय लोगों ने इसे उपयोगी बताया। उनका कहना था कि ऐसी जानकारी से गलतियां कम होंगी। विभाग अब और जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी में है।




