इन नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार और ग्राहक दोनों की खैर नहीं….
अब शादी नियमों के उल्लंघन पर होगी ये कारवाई….
न्यूज़ घाट/शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार कोरोना कर्फ्यू के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अब लोगों को सही तरीके से मास्क पहनना होगा।
अगर पहली बार उल्लंघन पर एक हजार रुपये जुर्माना होगा लेकिन बार-बार नियम तोड़े तो आठ दिन की जेल हो सकती है। इसके लिए पुलिस कोर्ट से जेल भेजने की सिफारिश करेगी।
ये भी पढ़ें : बदले नियम, अब सरकार की मंजूरी के बिना अब हिमाचल में नहीं मिलेगा प्रवेश
नियमों के अनुसार कर्फ्यू के दौरान निजी वाहन कार, जीप आदि चलाने के लिए वाहन मालिक को वाजिब कारण बताना होगा।
बसें भी 50 फीसदी क्षमता से ही चलेंगी। प्रदेश में कहीं भी पांच से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।
शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शिरकत करने की छूट होगी। आदेश लागू होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
ये भी पढ़ें : हिमाचल में डोनाल्ड ट्रंप व अमिताभ बच्चन के नाम ई पास जारी…
कोरोना अपडेट, पांवटा साहिब में शुक्रवार को कोरोना से चौथी मौत
जॉब अलर्ट, जलशक्ति में जेई समेत 379 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन मांगे….
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि क्षमता के 50 फीसदी सवारियों के बैठने के आदेश का पालन न होने पर संबंधित वाहन चालक पर एफआईआर के अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इसके अलावा वाहन जब्त भी किया जा सकता है।
वहीं वाहन में बैठे लोग अगर मास्क नहीं पहने होंगे तो उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
इसी तरह शादियों में भी 20 लोगों के आदेश का उल्लंघन हुआ तो एफआईआर और पांच हजार जुर्माना व टेंट हाउस वाले पर कार्रवाई होगी। धाम पर प्रतिबंध लगा रहेगा।
ये भी पढ़ें : क्या आप भी 18 साल से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण की कतार में हैं…?
पढ़ें, 13 मई तक हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज़…
जॉब अलर्ट : एसबीआई ने क्लर्क पदों के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन
शाम छह बजे से पहले खुलने वाली दुकानों के बाहर लोगों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा।
दुकानों के बाहर गोले बने होंगे, जिनके भीतर लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। दूरी के नियम का उल्लंघन होने पर दुकानदार और ग्राहक दोनों पर कार्रवाई होगी।