अब गाड़ी के साथ बन सकेंगे गाड़ी नम्बर के भी मालिक….
सरकार ने वाहन मालिकों को दिया तोहफा….
आम तौर पर नियम यह होता है की हम जितनी बार गाड़ी खरीदते हैं उतनी बार हमें नया नम्बर लेना पड़ता है परंतु अब कुछ जगहों पर ऐसा नियम लागू हो गया है कि अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं तथा उसे बेंचते अथवा कबाड़ी को देकर नई गाड़ी खरीदते हैं तो आप उस पुरानी गाड़ी का नम्बर ही प्रयोग कर सकेंगे।
गुजरात सरकार ने वाहन मालिकों को दिया तोहफा….
गुजरात सरकार ने वाहन अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए वाहन मालिकों को एक बड़ा तोहफा देते हुये यह नियम बनाया है कि वह अब गाड़ी के साथ साथ उस गाड़ी के नम्बर के भी मालिक बन सकेंगे।
अर्थात अपनी गाड़ी बेंचने के बाद अगर वह दूसरी गाड़ी खरीदते हैं तो इस गाड़ी के लिये अलग से नम्बर प्राप्त करने की जरूरत नही होगी बल्कि वही पुरानी वाली गाड़ी का नम्बर प्रयोग किया जा सकेगा।
देना होगा अतिरिक्त चार्ज…
यूँ तो यह सुविधा काफी बेहतर है और हर कोई इसका लाभ भी उठाना चाहेगा परंतु यह निशुल्क नही है अपितु इसके लिये सरकार ने चार्ज निर्धारित कर रखा है।
आपको बता दें कि अगर आप इस योजना का लाभ दो पहिया वाहन पर पाना चाहते हैं तो आपको 2 से 8 हजार तक का चार्ज देना होगा और अगर यह लाभ आप 4 पहिया वाहन पर पाना चाहते हैं तो आपको 40 हजार रुपये का अतिरिक्त चार्ज देना है।
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