अब मंदिरों को भी देना होगा टैक्स, घर में बने मंदिर को भी माना जाएगा सार्वजनिक
बोर्ड ने सभी जिलों के डीएम से मांगी रजिस्टर्ड मंदिरों की सूची
सरकार अब मंदिरों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। मंदिरों से टैक्स वसूलने के लिए नीतीश सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश जारी कर दिया है। यह सूचना बिहार से निकल कर सामने आ रही है। जहां नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है।
घर में बने मंदिर में बाहरी लोग आने पर माना जाएगा सार्वजनिक
यदि आपके घर में मंदिर बना है वह बाहरी लोग भी पूजा करने आते हैं तो मंदिर को सार्वजनिक माना जाएगा।
बता दें कि धार्मिक न्यास बोर्ड के नए फैसले के मुताबिक हर मंदिर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार मंदिरों को अब चार पर्सेंट टैक्स चुकाना पड़ेगा। मंदिरों का रजिस्ट्रेशन कराने पर मंदिर का संचालन न्यास बोर्ड के नियमों के अनुसार होने लगेगा इसके साथ ही 4% टैक्स देना होगा।
बोर्ड ने सभी जिलों के डीएम से मांगी रजिस्टर्ड मंदिरों की सूची
बोर्ड का कहना है कि बिहार में 4600 रजिस्टर्ड मंदिर है और यह टैक्स भरते हैं जबकि बड़ी संख्या में अन्य छोटे-बड़े मंदिर भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और ना ही यह टैक्स भरते हैं।
बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड का कहना है कि अब बिहार में हर मंदिर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा यदि लोग वहां दर्शन करने आते हैं तो चार पर्सेंट टैक्स भरना होगा।
सूत्रों के अनुसार बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण यह टेक्स लगाने की तैयारी की गई है।