अब 50 हजार तक वार्षिक आय वाले भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन, प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना
हिमाचल प्रदेश में पेंशन लगाने वाले लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने आय प्रमाण पत्र को 35000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की अधिसूचना जारी की है जिससे प्रदेश के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पेंशन लगाने के लिए पहले आय प्रमाण पत्र ₹35000 इनकम निर्धारित की गई थी। जिसमें कई लोगों को आय प्रमाण पत्र बनाने में परेशानियां हो रही थी।
आय प्रमाण पत्र की शर्त पर ₹35000 बहुत कम थी। आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पटवारी और तहसीलदार भी असमंजस में पड़ जाते थे। ये आय प्रमाण मात्र आईआरडीपी वाले परिवार को ही 35,000 का आय प्रमाण पत्र जारी हो रहा था।
जिस कारण आय प्रमाण पत्र ना बनाने के कारण हजारों लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन लगवाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
प्रदेश सरकार ने अब आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए ₹35000 से बढ़ाकर ₹50000 इनकम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जिससे अब पेंशन लगाने वाले लोगों को आय प्रमाण पत्र बनाने में आसानी होगी। जिसका लाभ प्रदेश के हजारों लोगों को होगा।