Asha Hospital
in

एसडीएम की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे राजनीतिक या धार्मिक आयोजन

एसडीएम की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे राजनीतिक या धार्मिक आयोजन

एसडीएम की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे राजनीतिक या धार्मिक आयोजन

डीसी ने जारी किए ये अहम आदेश…

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु 06 जनवरी 2022 को जारी आदेशों की निरंतरता में आदेश जारी किये हैं जिनके अनुसार जिला में कहीं भी कोई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आदि सम्बंधित उपमंडल दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे।

Shri Ram

उपमंडल दण्डाधिकारी ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर उसे स्वीकृत या रद्द कर सकते हैं या प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे सकते हैं ताकि कोविड 19 को फैलने से रोका जा सके।

इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे जिला सिरमौर में लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

Doon valley school

Written by Newsghat Desk

साहब : मेरा पति मारता है मुझे और बेटी के साथ करता है गलत हरकत..

साहब : मेरा पति मारता है मुझे और बेटी के साथ करता है गलत हरकत..

द स्कॉलर्स होम में 148 बच्चों का हुआ टीकाकरण

द स्कॉलर्स होम में 148 बच्चों का हुआ टीकाकरण