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कैबिनेट फैसले : प्रदेश में चालक सहित इन पदों को भरने की मंजूरी…

कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी और टोल बैरियर पॉलिसी को भी मंजूरी….

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी….

न्यूज़ घाट/शिमला

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कैबिनेट ने एक तरफ कोरोना के चलते कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ा दिया है।

वहीं, रोजगार के भी अवसर प्रदान किए हैं। कैबिनेट ने कृषि विभाग में चालक के 20 पद भरने को मंजूरी प्रदान की है।

इन पदों के भरे जाने से कृषि विभाग में चालकों की कमी दूर होगी। इसके अलावा नई बनाई नगर निगम सोलन, मंडी व पालमपुर में भी विभिन्न पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है।

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इन नगर निगम में 33 पद भरे जाएंगे। प्रत्येक नगर निगम में 11-11 विभिन्न श्रेणियों के पद भरने को मंजूरी दी है। यह पद भरने से नई नगर निगम में स्टाफ की कमी पूरी होगी।

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शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी और टोल बैरियर पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की है।

इसकी विस्तृत डिटेल बाद में जारी की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 खाली पद भरने को भी मंजूरी दी है। यह पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।

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इसके अतिरिक्त आईजीएमसी शिमला में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद, आईजीएमसी और टांडा में प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर के पांच पद भरने की मंजूरी दी है।

टांडा मेडिकल कॉलेज में चार करोड़ 28 लाख की लागत 128 स्लाइस वाली सिटी स्कैन मशीन खरीदने की भी मंजूरी दी है। सिविल अस्पताल देहरा कांगड़ा में 9 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की है।

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कैबिनेट ने भू अधिनियम की धारा 1972 के नियम में बदलाव किया है। इनके तहत चाय के बागानों के खरीद-फरोख्त आदि में नए नियमों के तहत अब बदलाव किए जाएंगे।

चाय बागवानों के लिए इस नियम में प्रावधान थे कि प्रदेश में जितने भी चाय बागान है, उनको किसी बाहरी व्यक्ति को बेचने की अनुमति नहीं थी।

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चाय बागानों के मालिक हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत अधिकतम सीमा से ज्यादा जमीन रख सकते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जाएगा।

Written by newsghat

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