देहरादून जिला प्रशासन ने जारी किए ये अहम आदेश….
पढ़ें, क्या खुलेगा और क्या नहीं…
न्यूज़ घाट डेस्क
उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश और छावनी परिषद गढीकैन्ट, क्लेमेंन्टाउन के क्षेत्र अन्तर्गत 26 अप्रैल सांय 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाये जाने के आदेश जारी किये हैं।
जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में आवश्यक वस्तुओं से जुडी दुकानों की सेवाओं को छूट रहेगी। दुकानें 4 बजे तक खुली रह सकेंगी।
देहरादून में 3 मई सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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फल सब्जी की दुकानें, डेयरी बेकरी मीट मछली की दुकाने, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें और पशु चारा की दुकानें 4 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट रहेगी।
हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी। शादी समारोह में प्रवेश करने के लिए सामुदायिक हॉल जाने वाले व्यक्तियों और वाहनों को आवाजाही में प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी।
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समारोह स्थल पर 50 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट देगी।
औद्योगिक इकाइयों और इनके वाहनों और कार्मिकों को आने जाने की छूट होगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सरकार के अधीन सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।
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मालवाहक वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। इलाज के लिए अस्पताल जा रहे लोगों को आवागमन में छूट रहेगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।
26 अप्रैल को बाजार शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे और शाम 7 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।