जिला सिरमौर में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू : डीसी
नो मास्क नो सर्विस नीति लागू रहेगी, सभी तरह की आपातकालीन व आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी
हिमाचल प्रदेश में कोरोना सक्रमण के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव व जिला सिरमौर में कोरोना सक्रंमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने रात्री 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईट कफर्यू लागु करने के आदेश जारी किए हैं।
हालांकि रात्री कफर्यू के दौरान प्रशासन द्वारा तैनात किए गए अधिकारीयों, कर्मचारियों और स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग, निजी स्वास्थ्य संस्थानों, अग्निशामक सेवा में लगे कर्मियों, पुलिस, सैन्य, अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा बलों, टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस, पेट्रोल पंप, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे आदि पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, सिरमौर में नो मास्क नो सर्विस निति भी लागू रहेगी।
आदेशानुसार सिरमौर में किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए सात दिन पहले संबंधित उपमंडल दण्डाधिकारियों से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। होटल और रेस्तरां फिलहाल कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए खुले रहेंगे।
किसी भी धार्मिक स्थल पर लंगर की अनुमति नहीं होगी। मंदिरों में तीर्थयात्रियों को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ-साथ जिला मुख्यालय नाहन का चौगान, चंबा मैदान और पांवटा साहिब के गुरुद्वारा मैदान को खेलकूद गतिविधियों के लिए आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है।
इसके साथ ही सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम और मल्टीप्लेक्स, सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक व अन्य सभाओं जैसे विवाह स्थलों, बैंक्वेट हॉल सहित सभी इंडोर तथा सभी खुले में आयोजित कार्यक्रमों में कोविड एसओपी के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति होगी।
इसके अतिरिक्त, श्रद्धालुओं को मंदिरों व अन्य तीर्थ स्थानों पर में प्रसाद और नारियल आदि चढ़ाने पर भी में पाबंदी लगाई गई है। आदेशों के अनुसार जिले में सभी तरह को आपातकालीन व आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने जिलावासियों से अपील की है कि वह कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें। मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करें व भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज रखें।