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पांवटा साहिब: तेज़ रफ़्तार स्कूटर चालक को 1 साल की सज़ा और जुर्माना! अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया

पांवटा साहिब: तेज़ रफ़्तार स्कूटर चालक को 1 साल की सज़ा और जुर्माना! अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया

पांवटा साहिब: तेज़ रफ़्तार स्कूटर चालक को 1 साल की सज़ा और जुर्माना! अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया

पांवटा साहिब: तेज़ रफ़्तार स्कूटर चालक को 1 साल की सज़ा और जुर्माना! अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया

पांवटा साहिब: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-1 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता ने बीते दिन को तेज़ रफ़्तारी और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में अहम फैसला सुनाया।

गांव खारा निवासी अच्छर दास पुत्र लायक राम को धारा 279 और 337 IPC के तहत 3-3 महीने की कैद, धारा 338 IPC में 1 साल की कैद और 500, 300 और 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181, 192, 196 के तहत 500, 5000 और 1000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

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क्या है मामला?

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शिकायतकर्ता संजय कुमार के अनुसार, 6:20 बजे शाम को वह और अजय कुमार बंगरण सड़क पर टहल रहे थे। इसी दौरान तरुवाला की ओर से एक स्कूटर तेज़ रफ़्तार में आया और उनके पिता फूल सिंह को टक्कर मार दी। टक्कर से उनके सिर और छाती में गंभीर चोटें आईं।

पुलिस जांच और गवाहों के बयान

घटना की सूचना पर थाना पांवटा साहिब में मामला दर्ज किया गया। उप-निरीक्षक बलबीर सिंह ने जांच की, जिसमें अच्छर दास को दोषी पाया गया। अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर फैसला सुनाया गया।

अभियोजन पक्ष की भूमिका

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि आरोपी की लापरवाही और तेज़ रफ़्तारी के कारण यह दुर्घटना हुई। अदालत ने पर्याप्त सबूतों और गवाहों के आधार पर सजा सुनाई।

Written by Newsghat Desk

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