पांवटा साहिब-शिलाई नेशनल हाईवे पर लोगों की जान संकट में डाल रही एनएच निर्माण कंपनी…
कंपनी प्रबंधन हादसों से नही ले रहा सबक….
पांवटा साहिब-शिलाई नेशनल हाईवे पर हुए हादसे के बाद भी निर्माणा कंपनियां सबक नहीं ले रही है तथा पॉप नियमों की अनदेखी कर कार्य कर लोगों की जान को आफत में डाल रहे हैं।
जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब से शिलाई-गुम्मा नेशनल हाईवे के लिए केंद्र सरकार ने 1350 करोड़ का बजट स्वीकृत कर टेंडर लगाया हुआ है। नेशनल हाईवे को केंद्र सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में डाला है तथा चार कंपनियां काम कर रही है।
इन दिनों सड़क चौड़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। लेकिन संबंधित कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रही है। जिसका उदाहरण सोमवार को सामने आया है।
शिलाई के मीनस में सड़क कटिंग कार्य के दौरान भूस्खलन होने से तीन लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान दोनों तरफ करीब 50 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक रोकने के लिए बैरिकेडिंग की जाती है ताकि निर्माण कार्य के दौरान लोग उसके नजदीक ना आ सके।
लेकिन नेशनल हाईवे पर कार्य कर रही कंपनियां लापरवाही बरत रही है। दोनों तरफ बैरिकेडिंग नहीं कर रहे जिससे लोग निर्माणधीन स्थल के नजदीक पहुंच रहे हैं।
बताया जा रहा है कि बीते कल मीनस के पास हुए हादसे वाली जगह पर अगर दोनों तरफ बैरिकेडिंग की जाती तो वहां पर एक व्यक्ति की जान बच सकती थी।
उस स्थान पर बैरिकेडिंग ना होने के कारण टैक्सी चालक सीधा ही पैदल निर्माण कार्य स्थल पर पहुंच गया। भूस्खलन की चपेट में आने से टैक्सी चालक दर्दनाक मौत हो गई थी। अगर मौके पर बैरिकेडिंग होती तो टैक्सी चालक की जान बच सकती थी।
नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य पांवटा साहिब से सतौन तक 25 किलोमीटर का काम एबीसीआई कंपनी को मिला हुआ है तथा राजबन से सतौन के बीच इन दिनों कंपनी ने सड़क चौड़ीकरण का कार्य जोरों पर चला हुआ है।
लेकिन कच्ची डांग के नजदीक देखा गया कि पोकलेन मशीन से सड़क की खुदाई कर रही थी लेकिन मौके पर संबंधित कंपनी ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की थी जिस कारण गाड़ी व बाइक वाले स्थल के बहुत नजदीक पहुंचे हुए थे।
जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। एबीसीआई कंपनी ने इतने बड़े हादसे भी से भी अभी तक कोई सबक नहीं लिया है और नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं।
उधर इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवेक पंचाल ने बताया की सभी कंपनियों को कार्य स्थल पर बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए हैं अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।