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मुख्यमंत्री स्वावलमंबन योजना का बढ़ा दायरा, चूक ना जाएं, लाभ उठाएं….

मुख्यमंत्री स्वावलमंबन योजना का बढ़ा दायरा, चूक ना जाएं, लाभ उठाएं….

मुख्यमंत्री स्वावलमंबन योजना का बढ़ा दायरा, चूक ना जाएं, लाभ उठाएं….

प्रोजेक्ट लागत के सीमा भी 60 लाख से बढ़ा कर की 1 करोड़ रु….

महाप्रबंधक उद्योग केन्द्र जीएस चौहान ने दी ये अहम जानकारी…

हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की मांग को देखते हुए हिमाचल सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का दायरा बढा दिया है।

महाप्रबंधक उद्योग केन्द्र सिरमौर जीएस चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में करीब 14 और गतिविधियों को शामिल कर दिया है। जिससे रोजगार के नये अवसर मिलेंगे।

ये है नईं योजनाएं-

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1. चारा यूनिट: इसमें चारा काटने की मशीन, मोटर, शेड, हार्वेस्टर, प्लास्टिक ड्रम्स इत्यादि शामिल है।

2. उन्नत डेरी प्रोजेक्ट: इसमें (कम से कम 10 गाय या भैंस की क्षमता के लिए) गोशाला निर्माण, चारा यूनिट, डेरी पारलर, डेरी प्रोसेसिंग मशीन इत्यादि शामिल हैं।

3. दुग्ध उत्पाद तथा स्टोरेज यूनिट : इसमें दूध की पैकिंग, कूलिंग,स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्ट के लिए रीफेर ट्रक शामिल है।

4. फार्म स्टे /कृषि पर्यटन : ग्रामीण स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फार्म टूरिज्म यूनिट जिसमे फार्म हाउस /रेस्त्रां का प्रावधान है।

5. कृषि उत्पाद रिटेल आउटलेट : 10 लाख रु. तक के छोटे माल वाहक वाहन, दुकान या डिस्प्ले काउंटर एवं स्टोर रूम इत्यादि।

6. कृषि औज़ार वर्कशॉप : कृषि यन्त्र, कृषि संबंधी मशीनरी तथा औज़ार वर्कशॉप।

7. सब्ज़ी नर्सरी : संबधित औज़ार, बिजाई मशीन, पैकिंग यूनिट तथा 10 लाख रु. तक के छोटे माल वाहक वाहन।

8. टिस्शु कल्चर लैब : स्टरलाईज़ेशन एवं कल्चरिंग उपकरण, रेफ्रीजिरेटर, केमिकल स्टोरेज, ग्रोथ चैम्बर इत्यादि।

9. कृषि उत्पाद भण्डारण एवं ट्रांसपोर्ट : वेयरहाउस या कोल्ड स्टोर, ग्रेडिंग मशीन, क्रैट, रीफर वाहन, तथा 10 लाख रु. तक के छोटे माल वाहक वाहन।

10. वर्टीकल फार्मिंम,

11. पेट्रोल पंप,

12. इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन,

13. ऑक्सीजन टैंकर्स और

14. ड्रिलिंग यूनिट शामिल हैं।

इन गतिविधियों को शामिल करके बेरोजगार युवाओं के समक्ष स्वरोजगार शुरू करने के अब कई विकल्प मौजूद होंगे।

इस स्कीम के तहत न केवल 25 से लेकर 35 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा बल्कि 3 वर्ष तक 5 % के हिसाब से ब्याज दर में भी छूट मिलेगी। इस स्कीम में महिलाओं की ऊपरी आयु सीमा भी 45 वर्ष से बढ़ा कर 50 वर्ष कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट लागत के सीमा भी 60 लाख से बढ़ा कर 1 करोड़ रु. कर दी गई है। कैपिटल सब्सिडी के अधिकतम सीमा पुरुषों के लिए 15 लाख तथा महिलाओं के लिए 18 लाख रु. होगी ।

महाप्रबंधक ने कहा कि जिले के बेरोजगार युवाओं /युवतियों से आग्रह है कि वे अपनी पसंद के प्रोजेक्ट का चयन करके इस स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाएं।

Written by Newsghat Desk

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