व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: GST ट्रिब्यूनल गठित करने की मंजूरी! जानें व्यापारियों को कैसे मिलेगा इसका लाभ
जीएसटी ट्रिब्यूनल क्या है: जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना से करदाताओं को एक बड़ी राहत मिलने वाली है. इसके बनने के बाद, GST से संबंधित मामलों का समाधान अब और अधिक सुगम होगा।
व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: GST ट्रिब्यूनल गठित करने की मंजूरी! जानें व्यापारियों को कैसे मिलेगा इसका लाभ
जीएसटी ट्रिब्यूनल – बाजार वालों के लिए एक सुखद समाचार आया है। अब तक, जीएसटी संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु, कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानि, किसी फैसले के खिलाफ अपील करने का न्यायिक मंच नहीं था। अब यह निर्णय बड़ी राहत ला रहा है।
बता दें कि जीएसटी कानून का अमल करवाने के 6 से अधिक साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक मूल्यांकन और दंड के आदेशों पर पहली अपील के बाद दूसरी अपील के लिए राज्य स्तर पर अपीलेट ट्रिब्यूनल बोर्ड का गठन नहीं हो सका है।
अब तक केवल कुछ राज्यों में 10 ऐसे ज्वाइंट कमीश्नर और डिप्टी कमीश्नर स्तर के अधिकारी हैं जो अपील सुनने के लिए अधिकृत हैं। ये अधिकारी अपील सुनने के काम को हफ्ते में 1 से 4 दिन, अपनी व्यस्तता के अनुसार, निभाते हैं।
जीएसटी विवाद अब ट्रिब्यूनल में जाएंगे-
ट्रिब्यूनल के गठन के बाद, जीएसटी संबंधित विवाद ट्रिब्यूनल में जाएंगे। इसे Fitment कमेटी की सभी सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार किया है।
GSTATs की स्थापना के लिए जीओएम ने दिए ये सुझाव
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल्स (GSTATs) के गठन के विषय में, जीओएम ने यह सुझाव दिया था कि इसमें 2 न्यायिक सदस्य, केंद्र और राज्यों के एक-एक तकनीकी सदस्य के साथ, सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
2021 में, सुप्रीम कोर्ट में GSTT की स्थापना के लिए एक जनहित याचिका दायर हुई थी। इसमें बताया गया था कि ट्रिब्यूनल का अभाव न्याय की प्राप्ति में बाधा बन रहा है।
जिसके कारण नागरिकों को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें समयबद्ध और उचित न्याय प्राप्त नहीं होता है।
इसके चलते नागरिकों को अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए अनावश्यक रूप से समय और संसाधनों की खर्च करनी पड़ती है. इससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है।