Asha Hospital
Holi 2026
in

सिरमौर में अदालत ने दोषी को सुनाई कठोर कारावास की सजा, पढ़े क्या है पूरा मामला

सिरमौर में अदालत ने दोषी को सुनाई कठोर कारावास की सजा, पढ़े क्या है पूरा मामला

सिरमौर में अदालत ने दोषी को सुनाई कठोर कारावास की सजा, पढ़े क्या है पूरा मामला

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

TROWS

सिरमौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने आरोपी राजेश उर्फ छोटू को आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी करार देते हुए 4 साल 6 महीने के कठोर कारावास व 20 हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

Holi 2026 -2

वहीं भारतीय सशस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत भी दोषी को 6 महीने का कारावास व 5 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी किए है। जबकि आईपीसी की धारा 302 में आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने की।

Indian Public School

जिला न्यायवादी शांडिल ने बताया कि मामला 26 मार्च 2017 का है। राजगढ़ पुलिस थाना में निशा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 25 मार्च 2017 को उसका पुत्र संजय दत्त उर्फ सन्नू शाम के समय घर पर नहीं था। निशा के पति ने करीब 6 बजे आरोपी राजेश उर्फ छोटू को उसके मोबाइल पर फोन किया और पूछा कि उनका लड़का तुम्हारे साथ है।

Doon valley school

इस पर आरोपी राजेश ने कहा कि उनका लड़का उसके साथ नहीं है। इसी बीच उक्त तिथि पर शाम के साढ़े 7 बजे जब घर के सदस्य खाना खा रहे थे, तो आरोपी राजेश उर्फ छोटू शिकायतकर्ता निशा के घर आया और उसके पति को घर के बाहर आंगन में बुलाया। इसी बीच आरोपी बहसबाजी करने लगा और कहने लगा कि बच्चों को समझा के रखो करो और मैं गोली भी मारता हूं।

जिला न्यायवादी ने बताया कि इसी दौरान आरोपी राजेश ने निशा के पति के उपर गोली चला दी, जोकि उसकी बाई जांघ पर लगी, जिसकी ईलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई।

JPERC 2025
Holi 2026 -3

Written by

हिमाचल में दर्दनाक हादसा, ईंटों से भरा ट्रक पलटा, महिला सहित 2 की मौत

हिमाचल में दर्दनाक हादसा, ईंटों से भरा ट्रक पलटा, महिला सहित 2 की मौत

शिलाई में पराली से लदी पिकअप के नीचे आने से एक की मौत

शिलाई में पराली से लदी पिकअप के नीचे आने से एक की मौत