in

सिरमौर में अब इन नियमों के अनुसार खुलेंगे बाजार, शिक्षण संस्थानों में लागू होंगे ये नियम

सिरमौर में अब इन नियमों के अनुसार खुलेंगे बाजार, शिक्षण संस्थानों में लागू होंगे ये नियम

सिरमौर में अब इन नियमों के अनुसार खुलेंगे बाजार, शिक्षण संस्थानों में लागू होंगे ये नियम

डीसी सिरमौर आरके गौतम ने जारी किए ये अहम आदेश

कर्फ्यू अवधि के अतिरिक्त निर्धारित समयावधि अनुसार खोले जा सकेंगे व्यापारिक प्रतिष्ठान

जिला में जारी रहेगी “नो मास्क नो सर्विस“ की नीति, सभी प्रकार के धार्मिक लंगर रहेंगे बन्द

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में और जिला में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के आंकलन के उपरांत देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्राधिकरण सिरमौर राम कुमार गौतम ने आदेश जारी किए हैं जिनके अनुसार सिरमौर में नो मास्क नो सर्विस की नीति जारी रहेगी।

Bhushan Jewellers Nov

इसके अन्तर्गत बिना मास्क व्यक्ति को कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जायेगी जबकि जिला में रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक रहेगा।

आदेशानुसार समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार अपने निर्धारित समयावधि के अनुसार कफर््यू अवधि के अतिरिक्त खोले जा सकेंगे जबकि कर्फ्यू अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को कार्य करने की छूट जारी रहेगी।

जिला के सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी, ग्रीष्मकालीन विद्यालयों (आवासीय विद्यालयों सहित) में नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं 3 फरवरी 2022 से प्रारम्भ हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी कक्षाएं बंद रहेंगी, केवल ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जायेगी। कक्षाओं के संचालन हेतु विद्यालय प्रशासन द्वारा सभी कोविड-19 मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

जिला के समस्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा संस्थान तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थान कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं कोविड-19 सुरक्षा के मानदण्डों का पालन करते हुए 03 फरवरी 2022 से खोलने की अनुमति होगी। जिला में सभी कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय कोविड-19 सुरक्षा मानदण्डों व कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए खुल सकेंगे।

समस्त सामाजिक, खेल, मनोरंजन, विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दाह संस्कार इत्यादि गतिविधियों का आयोजन इन्डोर स्थानों पर 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार या अधिकतम सीमा 100 (जो भी कम हो) व बाह्य स्थान पर 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार या अधिकतम सीमा 300 (जो भी कम हो) के अनुसार करने की अनुमति होगी। इन आयोजनों में कोविड-19 अनुरूप दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा सभी आयोजनों की पूर्व सूचना सम्बन्धित उप मण्डल दण्डाधिकारी को देना आवश्यक होगा।

जिला में सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों, स्थानीय निकाय, स्वायत्त संस्थानों में कर्मचारियों की उपस्थिति की क्षमता पर कोई पाबंदी नहीं होगी व सभी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सभी कार्य दिवसों पर खुले रहेंगे, परन्तु दिव्यांगों व गर्भवती महिलाओं के लिए घर से कार्य करने की छूट जारी रहेगी।

इसके अतिरिक्त, जिला के सभी जिम, खेल परिसर, क्लब, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष इत्यादि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी। जिला में सभी प्रकार के धार्मिक लंगर बन्द रहेंगे।

कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

Written by Newsghat Desk

सर्दियों में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का जोखिम, जानें क्या कहते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ ज्योतिनाथ

सर्दियों में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का जोखिम, जानें क्या कहते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ ज्योतिनाथ

Advertisement on YouTube : क्या आप भी यूट्यूब पर आने वाले विज्ञापन से है परेशान, तो ऐसे करें ब्लॉक…

Advertisement on YouTube : क्या आप भी यूट्यूब पर आने वाले विज्ञापन से है परेशान, तो ऐसे करें ब्लॉक…