in

सिरमौर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए डीसी ने जारी किए ये अहम आदेश

सिरमौर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए डीसी ने जारी किए ये अहम आदेश

सिरमौर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए डीसी ने जारी किए ये अहम आदेश

 

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर रामकुमार गौतम ने आज यहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1)(2) व (3) के तहत आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि जिला के सभी मकान मालिकों, सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व उद्योगों के मालिकों व जिला में स्थित अन्य संस्थानों व व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से आए कामगारों, रेहड़ी वालों, फेरीवालों का स्थानीय पुलिस थाने में पंजीकरण करवाए बिना मकान या रहने की सुविधा न दी जाए।

Bhushan Jewellers Nov

उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में बडी संख्या में मजदूर अन्य राज्यों से आते हैं और बिना पुलिस की जानकारी के विभिन्न उद्योगों व अन्य स्थानों पर कार्य करने लग जाते है। कई बार कुछ कामगार अपराधों में संलिप्त होते हैं और अपराध करने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं।

ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस थानों में कामगारों की जानकारी दर्ज न होने की स्थिति में पुलिस के लिए इन अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पुलिस अधीक्षक सिरमौर की अनुशंसा पर जिला में सुरक्षा बढ़ाने और अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे व आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।

Written by newsghat

Himachal Job Alert : ITI नाहन में इस दिन होगा कैम्पस इंटरव्यू का आयोजन, भरे जाएंगे 220 पद

Himachal Job Alert : ITI नाहन में इस दिन होगा कैम्पस इंटरव्यू का आयोजन, भरे जाएंगे 220 पद

सिरमौर के इस इलाके में मिले इंसानी अवशेष, पुलिस ने अवशेष जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा

सिरमौर के इस इलाके में मिले इंसानी अवशेष, पुलिस ने अवशेष जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा