जिला में नो मास्क-नो सर्विस पालिसी को सख्ती से किया जाएगा लागू
नियमों के उल्लंघन पर होगी इन धाराओं के तहत कारवाई….
न्यूज़ घाट डेस्क
जिला सिरमौर में 1 मई 2021 तक शनिवार व रविवार के दिन बाजार बंद रहेंगे। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आरके परूथी ने जारी किये।
आदेशानुसार शनिवार व रविवार के दिन सभी खेल मैदान व पार्क भी बंद रहेंगे, इन्हे केवल सुबह 4 से 7 बजे तक सैर के लिए खोला जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला में यह कदम हाल ही में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाये जा रहे है ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
जिला में शनिवार और रविवार के दिन बाजार, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिम, माॅल, स्वीमिंग पूल, खेल परिसर पूर्णतया बंद रहेंगे जबकि रोजमर्रा की जरूरतमंद वस्तुओं की दुकानें जैसे फल, सब्जी, दूध व दूध से बनी वस्तुएं व अन्य जरूरत के सामान, मीट शाॅप व गाड़ियों की वर्कशॉप दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी।
जिला में सभी रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल केवल टेक अवे और होम डिलिवरी सेवाएं ही उपलब्ध करवा सकेंगे।
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कैटरिंग स्टाफ व डिलिवरी स्टाफ को रैपिड एन्टीजन व आरटीपीसीआर कोविड-19 टेस्ट करवाना आवश्यक होगा व खाना बनाते समय स्टाफ को मास्क पहनना, हाथों में गल्वस व सिर को ढकना सुनिश्चित करना होगा।
जिला में नो-मास्क नो सर्विस पाॅलिसी सख्ती से लागू होगी यानी जिला में किसी भी प्रकार की सेवाओं के इस्तेमाल के लिए मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा।
आदेशानुसार जिला में आज से सभी धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे केवल मन्दिरों के पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी।
जिला सिरमौर में सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा जबकि विवाह व अंतिम संस्कार में संबंधित उपमण्डलाधिकारी के अनुमति से केवल 50 लोग ही इन आयोजनों में भाग ले सकेगें।
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जिला के अन्दर दूसरे जिला व राज्यों में आने जाने वाली बसों में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के अनुसार अनुमति होगी व सवारियों को सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा।
आदेशानुसार जिला के सभी सार्वजनिक स्थानों व कार्य स्थलों पर अन्य सभी सेवाओं के इस्तेमाल के लिए सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के एसओपी का पालन करना आवश्यक होगा।
इसके अतिरिक्त जिला के सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा। सार्वजनिक व कार्याें स्थलों पर थूकना दण्डनीय होगा। जुर्माना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा-188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।