सुकन्या समृद्धि योजना: केंद्र सरकार की इस योजना में करेंगे निवेश तो नहीं रहेगी बेटियों के भविष्य की चिंता! क्या है सुकन्या समृद्धि योजना देखें पूरी डिटेल
सुकन्या समृद्धि योजना: सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक खास पहल है जो बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है।
इसके तहत, दस साल से कम आयु की बेटियों के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावक बचत खाता खोल सकते हैं।
इस खाते में वार्षिक 8% की आकर्षक ब्याज दर मिलती है, जिसकी समीक्षा प्रति तिमाही की जाती है।
सुकन्या समृद्धि योजना: केंद्र सरकार की इस योजना में करेंगे निवेश तो नहीं रहेगी बेटियों के भविष्य की चिंता! क्या है सुकन्या समृद्धि योजना देखें पूरी डिटेल
निवेश की शर्तें और लाभ: शुरुआती जमा राशि मात्र 250 रुपए होती है और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं।
यह निवेश कुल 15 वर्षों तक किया जा सकता है, जिसे एकमुश्त या किस्तों में भरा जा सकता है। खाते में जमा की गई रकम पर सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का कर लाभ भी प्राप्त होता है।
ब्याज दरों का निर्धारण: ब्याज दरें वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं और ये महीने की पांचवीं तारीख और महीने के अंत के बीच खाते में जमा न्यूनतम राशि पर लगाई जाती हैं। इस ब्याज की राशि भी करमुक्त होती है।
इस प्रकार, सुकन्या समृद्धि योजना न केवल बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह उनके शिक्षा और विवाह के लिए एक सुनिशचित वित्तीय संसाधन भी बनती है।
यह योजना विशेषकर बेटियों की शिक्षा और विवाह के महत्वपूर्ण पड़ावों के लिए धन संचय करने में सहायक होती है। इस प्रकार, सुकन्या समृद्धि योजना एक सुरक्षित और सुदृढ़ भविष्य निर्माण के लिए एक आदर्श उपाय प्रस्तुत करती है।
सुकन्या समृद्धि योजना-अकाउंट प्रबंधन और निकासी के नियम
अकाउंट प्रबंधन: सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलते समय जिम्मेदारी अभिभावक की होती है। जब तक लड़की 18 वर्ष की नहीं हो जाती, तब तक उसके माता-पिता या अभिभावक ही इस अकाउंट को संचालित करते हैं।
निकासी के नियम: लड़की के 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही अकाउंट बंद करने का प्रावधान है, परंतु 18 वर्ष होने पर या शादी होने पर अकाउंट से पैसे निकालने की सुविधा है। इसके अलावा, 18 साल की उम्र या 10वीं कक्षा पूरी करने पर अकाउंट से आधी रकम तक निकाली जा सकती है।
प्रीमैच्योर क्लोजर: कुछ विशेष परिस्थितियाँ जैसे अकाउंट धारक की मृत्यु होने पर अकाउंट को समय से पहले बंद करने की अनुमति है। ऐसे मामले में, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर लागू होने वाली ब्याज दरें इस अकाउंट पर भी लागू होंगी।
अकाउंट खोलने की प्रक्रिया: अकाउंट खोलने के लिए निम्न चरणों का पालन करें
आवेदन पत्र (फॉर्म -1) को बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक के पहचान पत्र के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जमा करें। पहली जमा राशि को नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से जमा करें।
बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, SSY अकाउंट सक्रिय हो जाएगा। अकाउंट खोले जाने के बाद अकाउंट होल्डर को पासबुक जारी की जाती है, जिसमें जमा राशि, ब्याज दर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ दर्ज होती हैं। यह पासबुक आपको भविष्य में होने वाले लेन-देन का हिसाब रखने में मदद करेगी।