सुप्रीम कोर्ट ने दिया IIT को आदेश, गरीब छात्र का करे एडमिशन…
फीस न जमा होने और रुका था एडमिशन
भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी मंहगी है कि यह हर किसी के हिस्से नहीं आ सकती परंतु यदि हमारा संवैधानिक तंत्र सुचारू रूप से कार्य करे तो यह सब सम्भव है।
इसी बात का उदाहरण है उच्चतम न्यायालय का एक आदेश जिसमे न्यायालय ने IIT बॉम्बे को आदेश दिया है कि वह 48 घण्टे के अंदर एडमिशन से वंचित एक गरीब छात्र का एडमिशन करें।
फीस न जमा होने और रुका था एडमिशन…
IIT की फीस जमा करना मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आसान बात नहीं है फिर भी दलित परिवार से सम्बब्ध रखने वाले प्रिंस जयबीर के पिता ने पूरा प्रयास किया परंतु सही समय पर शुल्क जमा न हो पाने से उसका एडमिशन रुक गया।
मामला उच्चतम न्यायालय के पास गया तो उन्होंने IIT को फटकार लगाते हुये 48 घण्टे के अंदर एडमिशन लेने का आदेश दिया है।
किसी अन्य छात्र का नाम लिस्ट से न हटाने का भी है आदेश….
चूंकि IIT की तरफ से कहा गया कि पूरे भारत मे कहीं पर एक शीट भी नहीं है इसलिये एडमिशन नहीं दिया जा सकता।
इस पर नाराज कोर्ट ने एक ओर तो यह आदेश दिया कि प्रिंस जयबीर का एडमिशन लिया जाये तो दूसरी ओर यह भी आदेश जारी किया कि पहले से एडमिशन लिए किसी भी छात्र का नाम लिस्ट से न काटा जाये। वास्तव में संवैधानिक शक्तियों का ऐसा प्रयोग समाज को अच्छी दिशा दे सकता है।