हाईकोर्ट ने कहा आर्यन खान के विरुद्ध पहली नजर में साजिश के सबूत नहीं
कोर्ट का आदेश शनिवार को हुआ रिलीज
यह खबर देश के बहुचर्चित मामले आर्यन खान ड्रेस कैसे निकल कर सामने आ रही है जहां बांबे हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर ने इनके खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं।
जो कि यह दिखाता हो कि उन्होंने अपराध की साजिश रची बंबई हाईकोर्ट ने इस मामले में आर्यन खान और उनके साथ दो अन्य लोगों को जमानत दे दिया है।
कोर्ट का आदेश शनिवार को हुआ रिलीज
आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कोर्ट का विस्तृत आदेश शनिवार को जारी किया गया अदालत ने कहा कि आर्यन खान व उनके साथियों के मोबाइल जोन से लिए गए व्हाट्सएप चैट से ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया जो यह सिद्ध करता हूं कि उसने अन्य तथा आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची है।
एनसीबी ने जांच के मकसद से बयान दर्ज किया
आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने आर्यन व उसके साथियों से जो बयान लिया है।
वह केवल जांच के मकसद से गौर किया जा सकता है इसका यह नतीजा निकालने के लिए नहीं हो सकता कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध की है।
बता दे न्यायमूर्ति एंड डब्लू सांबरे की पीठ ने 28 अक्टूबर को आर्यन खान अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनोचा को जमानत दी थी।