हिमाचल प्रदेश : जाली ड्राइविंग लाइसेंस से वाहन छुड़वाने की कोशिश! कोर्ट में आरोपी पर केस दर्ज
हिमाचल प्रदेश : एक शख्स ने जाली ड्राइविंग लाइसेंस पेश कर जब्त मोटरसाइकिल छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट की सतर्कता ने उसकी चाल नाकाम कर दी। अब पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
दरअसल, यह मामला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-1, अम्ब में सामने आया है, पिछले महीने आरोपी ने अपनी मोटरसाइकिल छुड़वाने के लिए आवेदन दिया था। यह वाहन पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त किया था।
आरोपी ने कोर्ट में ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया। कोर्ट ने इसे जांच के बाद छह महीने के लिए निलंबित कर दिया। मामला क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आर एंड एलए), अम्ब को भेजा गया।
आर एंड एलए की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लाइसेंस किसी और व्यक्ति के नाम पर था, जो तियाई गांव, चकसराय डाकघर, तहसील अम्ब का निवासी था। यह साफ हो गया कि लाइसेंस जाली था।
डीएसपी अम्ब डॉ. वसुधा सूद ने बताया कि आरोपी ने धोखाधड़ी और जालसाजी की है और आरोपी की पहचान दलेर सिंह, ग्राम पंचायत धर्मसाल महंता के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कोर्ट को गुमराह करने की यह घटना चर्चा में है। स्थानीय लोग भी इस मामले पर हैरानी जता रहे हैं।
कोर्ट और पुलिस की सतर्कता से एक बड़ा धोखा पकड़ा गया। अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि जाली लाइसेंस कहां से और कैसे बनवाया गया।
यह घटना जाली दस्तावेजों के दुरुपयोग पर सवाल उठाती है। प्रशासन ने ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।
पुलिस ने जनता से अपील की है कि वैध दस्तावेजों का ही इस्तेमाल करें। जाली दस्तावेजों का उपयोग गंभीर अपराध है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।