हिमाचल प्रदेश में अदालत का बड़ा फैसला: छात्र को प्रताड़ित करने पर टीचर के 3 साल की कैद 21 हजार रुपए जुर्माना! पढ़ें क्या है पूरा मामला
हिमाचल प्रदेश के अदालत का बड़ा फैसला: कंडाघाट चुनौती सगरोली की न्यायालय ने सरकार और प्रियंका के बीच मुकदमे में शिक्षिका को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं में तीन और एक साल की सजा सुनाई है।
इसके अलावा, उसे 21,000 रुपये का जुर्माना भी भुगतान करने के लिए कहा गया है। जुर्माने की अदायगी नहीं करने पर उसे अतिरिक्त तीन महीने की सजा भी होगी।
हिमाचल प्रदेश में अदालत का बड़ा फैसला: छात्र को प्रताड़ित करने पर टीचर के 3 साल की कैद 21 हजार रुपए जुर्माना! पढ़ें क्या है पूरा मामला
हिमाचल प्रदेश में अदालत का बड़ा फैसला: असिस्टेंट जिला अटॉर्नी सुषमा ठाकुर ने इस मामले की पैरवी की है। उन्होंने बताया कि यह मामला 2018 का अक्तूबर माह का है।
एक महिला नर्वदा देवी ने कंडाघाट के एसडीएम कार्यालय में शिकायत की थी कि उनका बेटा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी शिक्षिका प्रियंका ने उसके हाथ पर डंडा मारा।
उनके बेटे का जांच करवाने के बाद डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। इस महिला की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की और उसकी जांच की। जांच के बाद मामला कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने शिक्षिका को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।