हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में बड़ा संशोधन: अब वाहन चालकों को देना होगा ये नया टैक्स! पढ़ें आपको कितना देना होगा ये टैक्स
हिमाचल प्रदेश में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ लगेगा ग्रीन टैक्स, सरकार ने संशोधित किए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, संशोधित विधियां और नई दरें
पॉल्यूशन और ग्रीन टैक्स:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन कर, गाड़ियों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने वालों से ग्रीन टैक्स भी वसूलने का निर्णय लिया है।
हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में बड़ा संशोधन: अब वाहन चालकों को देना होगा ये नया टैक्स! पढ़ें आपको कितना देना होगा ये टैक्स
नई फीस और सिक्योरिटी:
इस संशोधन में पॉल्यूशन चेकिंग सेंटरों की सिक्योरिटी और फीस बढ़ा दी गई है। शहरी क्षेत्रों में 15000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपए सिक्योरिटी होगी। वाहनों की चैकिंग फीस भी बढ़ी है।
नई दरें:
विभिन्न वाहनों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की फीस और ग्रीन टैक्स की विविध दरें तय की गई हैं, जैसे टू व्हीलर के लिए 100 रुपए, थ्री व्हीलर के लिए 120 रुपए, पेट्रोल फोर व्हीलर के लिए 130 रुपए, और डीजल फोर व्हीलर के लिए 150 रुपए।
सेब और आलू के लिए ट्रकों का एसआरटी माफ:
सेब और आलू की ढुलाई के लिए बाहरी राज्यों के ट्रकों का एसआरटी माफ कर दिया गया है, जो दो अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच ही मिलेगी।
इन सभी नये नियमों और शुल्कों का अब हिमाचल प्रदेश में प्रयोग हो रहा है, जिससे पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है।