हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट सख्त: हिमाचल में लापरवाही पर फिर सख्त हुआ हाई कोर्ट! मुख्य सचिव को दे डाले ये आदेश! देखें क्या है पूरा मामला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट सख्त: अदालत ने 2.8 करोड़ रुपये की स्वीकृत धनराशि के बावजूद भवन निर्माण की ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट सख्त: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जांगला स्कूल के विज्ञान भवन के न बनने पर कड़ा संज्ञान लिया है।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और बीसी नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई 11 अक्तूबर को निर्धारित की है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट सख्त: हिमाचल में लापरवाही पर फिर सख्त हुआ हाई कोर्ट! मुख्य सचिव को दे डाले ये आदेश! देखें क्या है पूरा मामला
अदालत को बताया गया कि स्कूल के विज्ञान भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 2.8 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
छात्रा अस्मिता ने जनहित में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि विज्ञान भवन के न होने के कारण छात्रों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है।
अदालत ने पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा को कोर्ट मित्र नियुक्त किया है और मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह इस मामले को निजी तौर पर देखें।
अदालत ने ठेकेदारों के खिलाफ कड़े प्रावधान बनाने के आदेश भी पहले ही दिए थे। उन्होंने कहा कि 2% जब्त राशि बहुत कम है और सरकार को इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है।
इस सम्पूर्ण मामले में अदालत की गंभीरता और उनका त्वरित कार्रवाई की ओर इशारा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।