हिमाचल में उद्योग जगत के लिए बड़ी खबर: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उद्योग जगत के पक्ष में दिया ये बड़ा फैसला! देखें क्या है पूरा मामला
हिमाचल में उद्योग जगत के लिए बड़ी खबर: हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों से बढ़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस आदेश के अनुसार, उद्योगों को अब पुरानी रियायती दरों पर ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी होगी।
हिमाचल में उद्योग जगत के लिए बड़ी खबर: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उद्योग जगत के पक्ष में दिया ये बड़ा फैसला! देखें क्या है पूरा मामला
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता में यह आदेश एसीएमई जेनेरिज प्राइवेट लिमिटेड समेत कई औद्योगिक इकाइयों द्वारा दायर की गई याचिकाओं की प्रारंभिक सुनवाई के बाद पारित किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने 1 सितंबर, 2023 को जारी एक अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनसे बढ़ी हुई दरों पर बिजली ड्यूटी वसूली जा रही थी।
उनका तर्क था कि हिमाचल प्रदेश सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एक्ट 2018 के अनुसार, उन्हें इस बाबत स्वीकृति और रियायत प्राप्त है।
न्यायालय ने प्रार्थी कंपनी की दलीलों को स्वीकार करते हुए उनसे बढ़ी हुई दरों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर अस्थायी रोक लगा दी है।
यह आदेश उद्योगों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि इससे उन्हें अतिरिक्त वित्तीय बोझ से मुक्ति मिलेगी।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि उन्होंने औद्योगिक नीति के अनुसार अपनी इकाइयों का विस्तार किया था और इसलिए उन्हें रियायती दरों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की सुविधा मिलनी चाहिए।
इसके बाद, प्रार्थी कंपनी ने सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एक्ट 2018 के तहत रियायती इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्लीयरेंस के लिए आवेदन भी किया था।
न्यायालय ने प्रार्थी कंपनी की इन दलीलों पर सहमति जताते हुए उन्हें अस्थायी राहत प्रदान की है। इस आदेश का मतलब है कि पहली सितंबर, 2023 की अधिसूचना के मुताबिक बढ़ी हुई दरों पर ड्यूटी वसूली पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। इस फैसले से प्रदेश के औद्योगिक सेक्टर में स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।