हिमाचल में नए ट्रैफिक नियम: अब बच्चों के बिना हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पर होगी बड़ी कार्रवाई! देखें क्या हैं ट्रैफिक के ये नए नियम
हिमाचल में नए ट्रैफिक नियम: हिमाचल में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब से, दोपहिया वाहनों पर छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ नए नियम लागू होंगे।
हिमाचल में नए ट्रैफिक नियम: अब बच्चों के बिना हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पर होगी बड़ी कार्रवाई! देखें क्या हैं ट्रैफिक के ये नए नियम
इस नई पहल के अनुसार, नौ महीने से चार साल तक के बच्चों को दोपहिया वाहनों पर सुरक्षा हार्नेस पहनाना होगा।
यह हार्नेस एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है जो दुर्घटना होने पर बच्चों की रक्षा करता है। इसके साथ ही, चार साल से अधिक आयु के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना भी अनिवार्य है।
इन हार्नेसेस की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:
वे हल्के, वाटरप्रूफ होने चाहिए, और उनमें कुशनिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा, इन्हें कम से कम 30 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता होनी चाहिए।
दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी कुछ दिशा-निर्देश हैं। जब वे छोटे बच्चों को ले जा रहे हों, तो उन्हें अपनी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं रखनी चाहिए।
यदि कोई चालक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की सजा लग सकती है।
अंत में, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चों के लिए जो हेलमेट पहनाया जाए, वह उनके नाप का होना चाहिए और मानक ब्यूरो के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार निर्मित होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे के सिर को उचित सुरक्षा मिले और वह आराम से वाहन पर यात्रा कर सके।
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य दोपहिया वाहनों पर यात्रा करते समय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
हिमाचल परिवहन विभाग इस संबंध में जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि वाहन चालकों को इन नियमों की जानकारी हो और वे इनका पालन करें।
यह पहल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस तरह, हिमाचल सरकार ने दोपहिया वाहनों पर बच्चों की सुरक्षा के लिए ये नए नियम लागू किए हैं, जिससे न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा में भी योगदान होगा।