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हिमाचल में हादसा: करंट लगने से युवक की मौत! गैर इरादतन हत्या में मामले में बाप बेटा गिरफ्तार

हिमाचल में हादसा: करंट लगने से युवक की मौत! गैर इरादतन हत्या में मामले में बाप बेटा गिरफ्तार

हिमाचल में हादसा: करंट लगने से युवक की मौत! गैर इरादतन हत्या में मामले में बाप बेटा गिरफ्तार
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हिमाचल में हादसा: करंट लगने से युवक की मौत! गैर इरादतन हत्या में मामले में बाप बेटा गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन मक्की के खेतों को जानवरों से बचाने के मकसद से लगाई गई तार के करंट से मौत की घटना में पुलिस ने साक्ष्य छिपाने व गैर इरादतन हत्या की धाराओं में बाप-बेटे को गिरफ्तार किया है।

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मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना 22 अगस्त की है जब नवागांव के नजदीक सुनील हरजीत उर्फ बबलू शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे थे। सुनील के पिता उसे लेने वहां पहुंच गए और साथ में तीन चार स्थानीय व्यक्ति भी मौके पर उस जगह पहुंच गए।

मौके पर सुनील व हरजीत स्थानीय लोगों के साथ भी उलझ गए, और बबलू मौके से भाग गया। इतना ही नहीं अनिल कुमार ने भी बबलू के साथ मारपीट व झगड़ा किया और अनिल बबलू को दौड़ाने लगा।

तभी कुछ ही दूरी पर बबलू नीचे की तरफ गिर गया और नीचे खेत में मदन लाल ने फसल को जानवरों से बचाने के लिए करंट लगाया हुआ था, जिससे करंट की चपेट में आने से बबलू की मौत हो गई।

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जिसके बाद अर्की अस्पताल लाने के बाद बिलासपुर के चमियारा गांव के रहने वाले 34 वर्षीय हरजीत सिंह उर्फ बबलू को मृत घोषित कर दिया गया।

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वहीं, आईजीएमसी शिमला में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। संदिग्ध मौत की वजह से फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए थे।

इस मामले में आरोपियों की पहचान अर्की के नवा गांव के मदन लाल पुत्र दीप राम व अनिल कुमार पुत्र मदन लाल के तौर पर की गई है।
जांच के दौरान मदन लाल ने स्वीकार किया कि खेत के बचाव के लिए करंट लगाया हुआ था।

उधर, पुलिस द्वारा जांच के दौरान यह सामने आया है की वारदात को छिपाने के मकसद से आरोपी अनिल कुमार ने करण की तारों को छुपा दिया।

वहीं, मामले में पुष्टि करते हुए एसपी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ आईपीसी (IPC) की धारा-336, 304, 201 व 34 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।

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Written by Newsghat Desk

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