हिमाचल में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णत बैन, उपयुक्तों को दिशा-निर्देश, विभागों की जिम्मेदारियां भी हुईं सुनिश्चित
जानें कौन से उत्पादों पर होगी पूर्णत पाबंदी…
केंद्र सरकार के आदेशों पर हिमाचल प्रदेश में भी कल से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। राज्य के व्यापारियों के विरोध के बावजूद सरकार प्लास्टिक प्रतिबंधित करने की तैयारी कर चुकी है। इसे लेकर आज सभी DC को लिखित आदेश जारी किए गए हैं।
इसमें सभी हितधारक विभागों DC, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों को केंद्र के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है।
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार UNO में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की बात दोहरा चुका है। ऐसे में व्यापारियों की मांग पर राहत मिलने के कम ही आसार नजर आ रहे हैं।
कल से यह उत्पाद होंगे बैन
केंद्र के निर्देशानुसार एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों पर पाबंदी लग जाएगी। इनमें झंडे, कैंडी, गुब्बारे, आइसक्रीम में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, गिलास, प्लास्टिक चम्मच, कांटे, चाकू, तश्तरी के अलावा मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र और सिगरेट पैकेट की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म व 100 माइक्रॉन से कम के प्लास्टिक या PCV बैनर भी शामिल हैं।
जो व्यक्ति एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वाले इन उत्पादों को बेचते हुए पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितनी अधिक प्लास्टिक की मात्रा होगी, उतना ही अधिक राशि का चालान किया जाएगा। सरकार ने 30 जून तक पुराना स्टाक खत्म करने के निर्देश दे रखे हैं।
हिमाचल के प्रयास को बताया सराहनीय
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सांइंस बैंगलुरू के विशिष्ट वैज्ञानिक प्रोफेसर अनिल कुलकर्णी ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना सराहनीय कदम है।
सिंगल यूज प्लास्टिक तो कल से बैन होने जा रहा है, लेकिन हिमाचल ने दूसरे प्लास्टिक पर कई साल पहले ही प्रतिबंध लगाया है। राज्य का यह प्रयास जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में मददगार साबित होगा।