हिमाचल में 1 जून से छोटी प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा
हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। 1 जून से सरकारी कार्यक्रमों और होटलों में 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक (पीईटी) बोतलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने यह घोषणा एक बैठक में की। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और पर्यटन निगम के होटलों में यह नियम लागू होगा।
निजी होटल भी इस प्रतिबंध का पालन करेंगे। इसके बजाय कांच की बोतलें, जल डिस्पेंसर, कियोस्क या स्टील के कंटेनर का उपयोग होगा। यह नियम हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा नियंत्रण अधिनियम, 1995 और 2023 के संशोधन के तहत लागू किया गया है।
उल्लंघन करने वालों पर 500 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। सक्सेना ने विभागों को जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही, पीईटी बोतलों की रिसाइकिलिंग के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा।
पर्यावरण विज्ञान, पर्यटन, शिक्षा और शहरी विकास विभाग इस दिशा में सक्रिय होंगे। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी जागरूकता फैलाएगा। यह कदम प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
हिमाचल का यह फैसला अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह पहल स्थानीय लोगों और पर्यटकों में जागरूकता बढ़ाएगी।