हिमाचल सरकार का बड़ा निर्णय: नदी के 100 मीटर के दायरे में किया ये काम तो खैर नहीं! सुक्खू सरकार कैबिनेट में लाएगी प्रस्ताव
हिमाचल सरकार का बड़ा निर्णय: प्रदेश के नदियों और नालों के किनारे होने वाले भवन निर्माण पर सरकार नियंत्रण को और सख्त बनाने की योजना बना रही है।
हिमाचल सरकार का बड़ा निर्णय: नदी के 100 मीटर के दायरे में किया ये काम तो खैर नहीं! सुक्खू सरकार कैबिनेट में लाएगी प्रस्ताव
इसके तहत, नदियों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुई बाढ़ की वजह से 420 भवन नष्ट हो गए और 2,300 से अधिक मकानों में भारी क्षति हुई।
इस घटना के चलते 100 से अधिक लोगों की मौत हुई। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार निर्माण नियमों में परिवर्तन करने जा रही है।
यह प्रस्ताव अगले कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। नियमों में यह भी जोड़ा जाएगा कि यदि कोई अवैध निर्माण करता है, तो मालिक के साथ-साथ ठेकेदारों पर भी कार्यवाही होगी।
वर्तमान में, नदी और नालों से 25 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण की अनुमति है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इस बार बारिश ने 8,000 करोड़ रुपये के नुकसान किए हैं।
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पहले ही बताया है कि नदियों के किनारे होने वाले भवन निर्माण पर प्रतिबंध होना चाहिए। उन्होंने इसे कैबिनेट में उठाने का विचार किया है।
वहीं, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नदियों के किनारे अवैध खनन की वजह से आपदा हुई है, इसलिए इसे रोकने की आवश्यकता है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक नुकसान का मूल्यांकन कर रहे हैं।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
नेगी ने कहा है कि हमें बाढ़ से हुई तबाही से सीखने की आवश्यकता है और हमें नदियों के किनारे होने वाले निर्माण कार्यों को समझने की जरूरत है। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय ली।
पहले से ही हुए निर्माण कार्यों को लेकर कुछ नहीं किया जा सकता है, परन्तु भविष्य में ऐसे निर्माण कार्यों को रोकने के लिए सरकार कड़ी कदम उठा रही है।