हिमाचल सरकार की नई पहल: महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख की सहायता
हिमाचल राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का संचालन नागरिकों की सुविधा के लिए किया जाता रहा है। इसी क्रम में अब हिमाचल राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को घर बनाने हेतु ₹300000 की मदद करने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। मतलब अब हिमाचल राज्य कि वे सभी महिलाएं जो भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है उन्हें घर बनाने के लिए ₹300000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ प्रदेश की विधवा, दिव्यांग ,परित्यक्ता एवं एकल महिलाओं को दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹300000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि महिलाएं अपने लिए एक बेहतर आवास स्थान का निर्माण कर सकें जिसमें रसोई ,शौचालय, स्नान घर जैसी बेसिक सुविधा उपलब्ध हो।
2025 हेतु आवेदन प्रक्रिया और लाभ की क़िस्त का विवरण
वर्ष 2025 के अंतर्गत इस योजना हेतु आवेदन प्रक्रियाएं भी जल्द ही आरंभ कर दी जाएगी। इसके लिए महिलाओं को आवेदन फार्म और संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात सत्यापन प्रक्रिया आरंभ की जाएगी और सत्यापन होते ही लाभ राशि चार चरणों में लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पहले दो चरण में महिला के खाते में एक ₹100000 की ट्रांसफर राशि ट्रांसफर होगी । वहीं अंतिम दो चरणों में 50-50 हजार रुपए की दो किस्तें खाते में भेजी जाएगी।
किस प्रकार होगा इस पूरे कार्यक्रम का क्रियान्वयन ?
बता दें इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार ने अलग-अलग क्षेत्र में पंचायत सचिवों और कर्मचारियों को कार्यकारी के रूप में तैनाद कर दिया गया है।
यह लोग योजना से जुड़ी जानकारी लोगो तक पहुँचाएँगे।
योजना का लाभ लेने हेतु महिला संबंधित जिला कार्यालय या लेबर वेलफेयर ऑफिस के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकती है।
आवेदन पत्र स्वीकारने के पश्चात जिला कार्यालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक महिला की एक केस रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कामगार बोर्ड के सेक्रेटरी के पास भेजी जाएगी ।
प्रत्येक महिला की केस फाइल का सत्यापन किया जाएगा और केस फाइल पास होते ही महिला को लाभार्थी घोषित कर दिया जाएगा।
क्या है इस योजना के पात्रता मापदंड?
इस योजना में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं
योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत है।
इस योजना में प्रदेश की विधवा, एकल ,दिव्यांग परित्यक्ता महिलाएं आवेदन कर सकती है।
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला की पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 रुपए तय की गई है ।
इस योजना में वे महिलाएं ही आवेदन कर सकती है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है।
योजना के अंतर्गत 40 साल से अधिक आयु की अविवाहित महिला को एकल महिला कैटेगरी में शामिल किया जाएगा ।
वहीं यदि कोई दिव्यांग कोटे से आवेदन करना चाहता है तो दिव्यांगता प्रतिशत 40% से ज्यादा होना आवश्यक है।
वहीं योजना की आवेदक महिला के पास में दो बीघा जमीन होनी आवश्यक है।
योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज करने होंगे संलग्न?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला को निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ संलग्न करने होंगे
आवेदक महिला का विधवा प्रमाण पत्र
आवेदक महिला यदि एकल है तो उसका प्रमाण पत्र
आवेदक महिला दिव्यांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र
आवेदक महिला के परिवार का आय प्रमाण पत्र
आवेदक महिला स्थायी निवास प्रमाण पत्र
आवेदक महिला का आधार कार्ड विवरण
आवेदक महिला के बैंक खाते का विवरण
आवेदक महिला को उपलब्ध करवाया गया NOC
आवेदक महिला का कामगार बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण पत्र
आवेदक महिला के जमीन के दस्तावेज
निष्कर्ष
कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने के नए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं जिसके अंतर्गत जल्द ही हर महिला को रहने के लिए पक्का घर उपलब्धि करवाया जाने वाला है