हिमाचल हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला: डीजीपी और एसपी के तबादले पर बड़ा उलटफेर! देखें पूरी रिपोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू और पुलिस अधीक्षक (एसपी) कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री के तबादला आदेशों को वापस लेने का आवेदन खारिज कर दिया। इस फैसले के तहत, दोनों आला अधिकारियों के तबादले यथावत रहेंगे।
हिमाचल हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला: डीजीपी और एसपी के तबादले पर बड़ा उलटफेर! देखें पूरी रिपोर्ट
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने उनके तबादला आदेशों के खिलाफ दी गई दलीलों को ठुकराया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें इन आदेशों को वापस लेने का कोई ठोस कारण नहीं दिखाई देता है। इस मामले में प्रदेश सरकार को एक महत्वपूर्ण आदेश भी दिया गया।
कोर्ट ने सरकार को पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा के जानलेवा हमले के आरोप और डीजीपी संजय कुंडू पर लगाए गए मानहानि के आरोपों की जांच के लिए आईजी स्तर के अधिकारियों की एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने गृह सचिव को यह भी आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि निशांत शर्मा की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो। इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को निर्धारित की गई है।
इससे पहले, डीजीपी कुंडू ने अपने तबादले पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत प्राप्त की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनके और एसपी कांगड़ा के खिलाफ दिए गए आदेशों को वापस लेने की मांग को ठुकरा दिया।
यह फैसला अदालत के सांविधानिक दायित्वों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं होती, वहां निष्पक्ष ट्रायल भी संभव नहीं होता। इस मामले में आगे की सुनवाई के परिणामों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।