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हिमाचल हाईकोर्ट ने बदला फैसला: 4 वर्षीय युग के हत्यारों की बदली सजा! फांसी की जगह हुई उम्रकैद, एक बरी

हिमाचल हाईकोर्ट ने बदला फैसला: 4 वर्षीय युग के हत्यारों की बदली सजा! फांसी की जगह हुई उम्रकैद, एक बरी

हिमाचल हाईकोर्ट ने बदला फैसला: 4 वर्षीय युग के हत्यारों की बदली सजा! फांसी की जगह हुई उम्रकैद, एक बरी

हिमाचल हाईकोर्ट ने बदला फैसला: 4 वर्षीय युग के हत्यारों की बदली सजा! फांसी की जगह हुई उम्रकैद, एक बरी

Himachal News Alert: शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड के दो दोषियों की हाईकोर्ट ने फांसी की सजा बदल दी है जबकि एक को बरी कर दिया गया है। दअरसल, आज 4 साल के युग हत्याकांड मामले को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

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हिमाचल हाईकोर्ट ने बदला फैसला: 4 वर्षीय युग के हत्यारों की बदली सजा! फांसी की जगह हुई उम्रकैद, एक बरी

मंगलवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने फांसी की सजा की पुष्टिकरण और दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट में विशेष खंडपीठ ने चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

इसके अलावा तेजिंदर पाल को अदालत ने बरी कर दिया है। जबकि इससे पहले सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने 5 सितंबर 2018 को भी मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया था।

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न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने तीनों दोषियों को 5 सितंबर 2018 को सजा-ए-मौत सुनाई गई थी। फांसी की सजा सुनाये जाने के बाद तीनों आरोपियों ने दोष सिद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। जिसके बाद आज अपील व रेफरेंस पर विशेष खंडपीठ ने फैसला सुनाया है।

क्या था मामला
दरअसल, 14 जून 2014 को शिमला के राम बाजार से उक्त आरोपियों ने फिरौती के लिए 4 साल के युग का अपहरण किया था। इसमें युग के पडोसी सहित कुछ तीन लोग शामिल थे। इसके बाद तीनों ने युग के पिता से साढ़े तीन करोड़ रुपए की फिरौती मांगी।

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लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने अपहरण के बाद मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था। घटना के 2 साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी के पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद हुआ था।

इसके बाद युग के अपहरण व हत्या मामले की जांच करने वाली सीआईडी ने 25 अक्टूबर, 2016 को चार्जशीट अदालत में दायर की। 20 फरवरी 2017 से अदालत में ट्रायल शुरू हुआ जिसमें कुल 135 में से 105 गवाहों के बयान हुए थे।

इसके बाद 6 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों को अपहरण और हत्या का दोषी करार दिया था और 5 सितंबर को तीनों को फांसी की सजा सुनाई थी।

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Written by News Ghat

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