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HP News: अब यहां भी नो पार्किंग-नो वेंडिंग जोन निर्धारित! यात्री उतारने-चढ़ाने के स्टॉपेज भी तय, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

HP News: अब यहां भी नो पार्किंग-नो वेंडिंग जोन निर्धारित! यात्री उतारने-चढ़ाने के स्टॉपेज भी तय, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

HP News: अब यहां भी नो पार्किंग-नो वेंडिंग जोन निर्धारित! यात्री उतारने-चढ़ाने के स्टॉपेज भी तय, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
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HP News: अब यहां भी नो पार्किंग-नो वेंडिंग जोन निर्धारित! यात्री उतारने-चढ़ाने के स्टॉपेज भी तय, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

HP News: ऊना जिले में अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग से हो रही परेशानियों को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने ऊना शहर में विशेष व्यवस्था लागू करने के बाद अब बंगाणा उपमंडल के मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों के लिए भी ‘नो पार्किंग-नो वेंडिंग जोन’ निर्धारित किए हैं।

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HP News: अब यहां भी नो पार्किंग-नो वेंडिंग जोन निर्धारित! यात्री उतारने-चढ़ाने के स्टॉपेज भी तय, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जिलादंडाधिकारी जतिन लाल ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण मार्गों पर वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग और अतिक्रमण गतिविधियों को रोकने के लिए मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत नया आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि बेतरतीब पार्किंग और अवैध वेंडिंग गतिविधियों से सड़कों पर यातायात बाधित होने के साथ साथ पैदल यात्रियों को भरी असुविधा हो रही थी।

साथ ही इससे संभावित सुरक्षा खतरे उत्पन्न हो रहे थे। इसे देखते हुए लोगों की सुविधा, सुरक्षा और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, ऊना-अघार-मंडी रोड़ पर बंगाणा बाजार में आशीर्वाद होटल से गणपति हैंडलूम (कलवर्ट के पास) तक 280 मीटर का मार्ग नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है।

इस मार्ग में तीन स्टॉपेज बनाए गए हैं, जिनमें एक रेन शेल्टर के पास, ऊना जाने वाली बसों के लिए बिहारी स्वीट शॉप के पास और बड़सर की ओर जाने वाली बसों के लिए जगदंबा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास होगा। प्रत्येक स्टॉपेज पर एक समय में केवल एक बस यात्री उतारने और चढ़ाने के लिए रुक सकेगी।

इसके अलावा, बंगाणा-शांतला रोड़ पर बंगाणा चौक से सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बंगाणा तक का मार्ग भी नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। यहां रेन शेल्टर के पास एक स्टॉपेज की अनुमति दी गई है, जहां एक समय पर दो परिवहन वाहन और एक टैक्सी ही यात्री उतारने-चढ़ाने के लिए ठहर सकते हैं।

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जतिन लाल ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल्स एक्ट और अन्य लागू कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय पुलिस और परिवहन अधिकारी आदेश के पालन को सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक वैध रहेगा।

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Written by News Ghat

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