Fair deal
in

त्रिलोकपुर में चैत्र नवरात्रों के लिए प्रशासन ने जारी की एसओपी, DC ने जारी किए आदेश

त्रिलोकपुर में चैत्र नवरात्रों के लिए प्रशासन ने जारी की एसओपी, DC ने जारी किए आदेश
त्रिलोकपुर में चैत्र नवरात्रों के लिए प्रशासन ने जारी की एसओपी, DC ने जारी किए आदेश
Shubham Electronics
Paontika Opticals

त्रिलोकपुर में चैत्र नवरात्रों के लिए प्रशासन ने जारी की एसओपी, DC ने जारी किए आदेश

पुजारियों, दुकानदारों, होटल, ढाबे व स्वास्थ्य कर्मियों सहित श्रद्धालुओं के लिए एसओपी जारी

जिला प्रशासन सिरमौर ने महामाया बालासुन्दरी मन्दिर त्रिलोकपुर में 07 अक्तूबर से 20 अक्तूबर, 2021 तक मनाए जाने वाले आश्विन नवरात्रों के लिए पुजारियों, दुकानदारों, होटल, ढाबे व स्वास्थ्य कर्मियों सहित श्रद्धालुओं के लिए एसओपी जारी की है। इस बार मन्दिर परिसर में बिना मास्क के पाए जाने पर श्रद्धालुओं का चालान काटा जाएगा।

Shri Ram
बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्वालुओं को नाकों पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट व वेक्सीन प्रमाण पत्र दिखाने पर ही मिलेगा प्रवेश

बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को जिला सिरमौर में प्रवेश हेतु 72 घण्टें के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, 24 घण्टें के भीतर की रैट रिपोट या कोरोना वैक्सिन के दोनो डोज का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही जिला में प्रवेश मिलेगा।

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर रामकुमार गौतम ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि महामाया बालासुन्दरी मन्दिर में श्रद्धालुआंे को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। यदि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी श्रद्धालु में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते है तो उसे मन्दिर में प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी।

श्रद्धालुओं को कोविड-19 के एसएमएस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जिसके अतंर्गत उचित दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सेनिटाइज करना शामिल है। मन्दिर प्रवेश के दौरान श्रद्धालुओं को न्युनतम 6 फुट की दूरी बनाई रखनी होगी। इसके अतिरिक्त, मन्दिर में दर्शन के दौरान मूर्तियों को छुने तथा चुन्नी चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा और मन्दिर में भजन-कीर्तन, की अनुमति नहीं होगी। जबकि धर्मशालाओं में 50 प्रतिशत क्षमता पर रात्री ठहराव की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त मन्दिर परिसर के बाहर लगने वाले लंगर की अनुमति नही होगी।

आदेशानुसार पुजारी द्वारा प्रसाद, मोली का वितरण नहीं किया जाएगा व श्रद्धालुओं की सामुहिक या व्यक्तिगत रूप से पूजा-अर्चना, कन्या पूजन, मुन्डन पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि कोविड प्रोटोकोल के तहत हवन की अनुमति होगी। गर्भ गृह में केवल एक समय में एक ही पुजारी पूजा करेगा। सभी पुजारी मन्दिरों मंे कोविड-19 के लिए जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना करेंगे।

JPERC 2025
Diwali 02

मन्दिर परिसर के समीप स्थित होटल व ढ़ाबा मालिकों को कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। इसके अतिरिक्त दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर कुछ भी प्रदर्शित नहीं कर सकेंगे। इन आदेशों के उल्लघंन करने पर संबंधित दुकान को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी दिन में तीन बार मन्दिर परिसर मंे सफाई करंेगे व एकत्रित कचरे को समय पर निष्पादन स्थल पर पहुंचाना सुनिश्चित करेेंगे।

Diwali 03
Diwali 03

उपायुक्त ने महामाया बालासुन्दरी मन्दिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा है कि वह जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए कोविड-19 एसओपी का पालन करना सुनिश्चित करें ताकि कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

Written by

लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किए उम्मीदवार, मंडी से प्रतिभा सिंह लड़ेंगी चुनाव

लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किए उम्मीदवार, मंडी से प्रतिभा सिंह लड़ेंगी चुनाव

पांवटा साहिब में 6 अक्तूबर को इन 15 स्थानों पर होगा कॉविड-19 टीकाकरण 

पांवटा साहिब में 6 अक्तूबर को इन 15 स्थानों पर होगा कॉविड-19 टीकाकरण