
EPF New Update : अब नौकरी छूटते ही 75 प्रतिशत की राशि निकाल पाएंगे कर्मचारी! पेंशन भी रहेगी सुरक्षित
EPF New Update : दिवाली से पहले केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांवड़िया ने कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। जी हां अब नौकरी समाप्त होने पर, छूटने पर या काम से ब्रेक लेने पर कर्मचारी अपनी राशि का 75% अमाउंट तुरंत EPF से निकाल सकते हैं।

EPF New Update : अब नौकरी छूटते ही 75 प्रतिशत की राशि निकाल पाएंगे कर्मचारी! पेंशन भी रहेगी सुरक्षित
जबकि बाकी 25% की राशि वे 1 वर्ष बाद प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में सबसे खास बात यह होगी कि इस व्यवस्था के बावजूद भी पेंशन पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 25% राशि एक वर्ष तक रोक कर सेवा रिकॉर्ड को कायम रखा जाएगा। यह फैसला EPF के अंतर्गत अब तक का उठाया गया सबसे क्रांतिकारी फैसला है।
क्योंकि इस निर्णय के बाद से कर्मचारियों को काफी सहायता मिलेगी। जब कर्मचारी अचानक बेरोजगार हो जाते हैं तो उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत होती है EPF में पैसा होने के बावजूद भी वे जटिल नियमों की वजह से अपनी खुद की कमाई का पैसा निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। परंतु अब जब इस नियम में ढील दे दी गई है तो कर्मचारी को न केवल तुरंत वित्तीय सहायता भी मिलेगी बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

इस नए नियम के मुख्य लाभ क्या होंगे?
● इस नए नियम की वजह से नौकरी जाने के बाद भी अब कर्मचारियों को पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
● 75% प्रतिशत तक की राशि तुरंत ही निकाली जा सकेगी और 25% की राशि ईपीएफओ में रहने की वजह से सेवा अवधि नहीं टूटेगी और पेंशन भी मिलती रहेगी।
● इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत EPF ने बुजुर्गों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की होम सर्विस भी शुरू की है।
● साथ ही EPF पोर्टल या उमंग एप के जरिए यह निकासी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है जो समय और मेहनत दोनों ही बचाएगी।
EPF के इस नए नियम का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें
● EPF के इस नए नियम का लाभ केवल उन्हें मिलेगा जिनके EPF खाता सक्रिय है।
● निकासी तभी की जाएगी जब कर्मचारी बेरोजगार हो चुका हो या नौकरी छोड़ चुका हो।
● एक बार में केवल 75% राशि निकाली जाएगी और बाकी 25% राशि निकालने के लिए 1 वर्ष का इंतजार करना होगा।
● ईपीएफओ खाते से राशि निकालने के लिए कर्मचारियों का कKYC अपडेट होना जरूरी है।
● ऑनलाइन निकासी के लिए कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव होना आवश्यक है।
इस स्कीम का लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है?
● अपने EPF खाते से 75% पैसा निकालने के लिए कर्मचारियों को केवल ऐप की वेबसाइट epfindia.gov.in या उमंग एप पर जाना होगा।
● इस आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें ऑनलाइन सर्विस के विकल्प पर क्लिक कर क्लेम फॉर्म 31ज़ 19 और 10c भरना होगा।
● इसके बाद उन्हें केवाईसी की जानकारी अपडेट करनी होगी और बैंक डिटेल्स विवरण भरना होगा।
● यहां उन्हें राशि निकालने का कारण unemployment चुनना होगा।
● इसके बाद राशि की सीमा अपने अनुसार निर्धारित करनी होगी जो की अधिकतम 75% हो सकती है।
● सीमा निर्धारित करने के बाद उन्हें सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
● विवरण सबमिट करते ही 7 से 10 दिनों में समीक्षा पूरी होती है और कर्मचारी की राशि उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर EPF द्वारा निकासी प्रक्रिया को सरल और कर्मचारियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा रहा है। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है बल्कि कर्मचारियों का विश्वास सरकार की तरफ और ज्यादा बढाता भी है।

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