

Mutual Fund New Rule: बच्चों को म्युचुअल फंड गिफ्ट करना अब हुआ मुश्किल! बढ़ सकता है टैक्स का बोझ
Mutual Fund New Rule: निवेश की दुनिया में कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को म्युचुअल फंड यूनिट गिफ्ट करना चाहते हैं। परंतु अब म्युचुअल फंड यूनिट गिफ्ट करना आसान नहीं रहा। बल्कि नए नियमों के बाद यह एक गंभीर वित्तीय प्रक्रिया बन गया है।

Mutual Fund New Rule: बच्चों को म्युचुअल फंड गिफ्ट करना अब हुआ मुश्किल! बढ़ सकता है टैक्स का बोझ
जी हां, हाल ही में म्युचुअल फंड हाउसेस द्वारा नियमों में कुछ कड़े बदलाव किए गए हैं जिसके अंतर्गत म्युचुअल फंड गिफ्ट करने की व्यवस्था को पहले से ज्यादा नियंत्रित और सीमित कर दिया गया है। खासतौर पर स्टेटमेंट आफ अकाउंट (SoA)यूनिट की गिफ्टिंग लगभग पूरी तरह से रोक दी गई है।
जबकि डीमैट यूनिट के लिए भी कुछ विशेष नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं। म्युचुअल फंड हाउसेस द्वारा लागू इन नए नियम का असर सीधा उन निवेशकों पर पड़ेगा जो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं और चाहते हैं कि वे अपने बच्चों को म्युचुअल फंड गिफ्ट के रूप में प्रदान करें।

परंतु अब इसके नए नियम आ गए हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में किस चीज की अनुमति है और कौन से कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है? टैक्स कहां लगेगा? कितना लगेगा? और कैसे लगेगा? ताकि वह सही कदम उठा सके।
क्या है म्युचुअल फंड को गिफ्ट करने से जुड़े सभी नए नियम


स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यूनिट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध:
● नए नियमों के अंतर्गत म्युचुअल फंड हाउसेस ने स्पष्ट कर दिया है की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रखे गए यूनिट्स अब गिफ्ट नहीं किये जा सकते। यह यूनिट्स पूरी तरह से नॉन ट्रांसफरेबल होंगे।
● हालांकि इन्हें विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफर किया जा सकता है वह भी तब जब होल्डर की मृत्यु हो जाए या नाबालिक वयस्क हो चुका हो और गार्जियन बदलना आवश्यक हो।

डीमैट यूनिट्स गिफ्टिंग और अनिवार्य प्रक्रिया :
● म्युचुअल फंड हाउसेस ने गिफ्ट करने से पहले सभी यूनिट को डीमैट मोड में कन्वर्ट करना अनिवार्य कर दिया है, जिसके लिए अब कन्वर्शन रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा।
● हालांकि अभिभावक चाहें तो ऑनलाइन कन्वर्जन फॉर्म भरकर भी कन्वर्जन कर सकते हैं।
● म्युचुअल फंड यूनिट गिफ्ट करने के लिए डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भरना जरूरी है।
● रिसीवर यानी बच्चे का डिमैट अकाउंट होना अनिवार्य है और सारे यूनिट्स डाक्यूमेंटेड होना अनिवार्य है।
● म्युचुअल फंड यूनिट्स को डीमैट के रूप में ट्रांसफर करने पर ट्रांसफर चार्ज लगाया जाएगा जो की 0.03% या ₹25 पर यूनिट, साथ में +18% GST और 0.015% स्टैंप ड्यूटी भी देनी होगी।
गिफ्ट करने के दौरान टैक्स नियम:
● म्युचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करते समय गिफ्ट देने वाले अभिभावक पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा।
● परन्तु बच्चों को भविष्य में यूनिट बेचने पर कैपिटल गैन टैक्स देना पड़ेगा।
● यह टैक्स पूरी तरह से खरीद कीमत और होल्डिंग पीरियड के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाएगा।
क्या है एक्सपर्ट की सलाह
● म्युचुअल फंड हाउसेस द्वारा बदले गए इन नियमों की वजह से एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म में यूनिट्स ना रखें बल्कि जल्द से जल्द इन्हें डीमैट में बदल लें।
● और यदि आगे चलकर गिफ्टिंग की जटिल प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है कि सीधे बच्चों के नाम पर गार्जियन के रूप में निवेश आरंभ करें।
● गिफ्ट करने से पहले बच्चे का डिमैट अकाउंट सही तरीके से खुलवाएं ताकि आगे चलकर किसी भी गलती की वजह से बड़े जुर्माने से बचा जा सके और हमेशा नॉमिनेशन एक्टिव रखें।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर म्युचुअल फंड यूनिट्स को बच्चों को गिफ्ट करना हालांकि अभिभावकों के लिए एक भावनात्मक और वित्तीय कदम जरूर हो सकता है परंतु अब यह सरल नहीं रहा। नए नियमों ने इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। इसलिए वर्तमान में इन नियमों को मानते हुए जरूरी कदम उठाएं और भविष्य में यदि आप म्युचुअल फंड गिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं तो सोच समझकर आज ही सोच समझकर निवेश आरंभ करें।
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