Himachal Latest News: बीपीएल सूची के लिए पात्रता मानदंडों में हुए बदलाव! इन परिवारों को मिली बड़ी छूट
Himachal Latest News: ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची की पात्रता प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहले बदलाव के अंतर्गत पक्का मकान होने के कारण बीपीएल सूची से बाहर किए गए परिवारों को अब छूट प्रदान करते हुए बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।

Himachal Latest News: बीपीएल सूची के लिए पात्रता मानदंडों में हुए बदलाव! इन परिवारों को मिली बड़ी छूट
जिला विकास अधिकारी, बिलासपुर यशपाल सिंह परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में उपमंडलाधिकारी नागरिक (एसडीएम) की अध्यक्षता में गठित समिति 15 जनवरी तक पात्र परिवारों की सूची तैयार कर उसे अधिसूचित करेगी।
उन्होंने बताया कि दूसरे बदलाव के अंतर्गत बीपीएल पात्रता के समावेशन मानदंड के पैरा 1(क) (।) एवं (।।) में बदलाव करते हुए अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सीमा को बढ़ाकर 27 वर्ष कर दिया गया है, जबकि वयस्क सदस्यों की आयु सीमा 18 से 59 वर्ष के स्थान पर 27 से 59 वर्ष निर्धारित की गई है।


इसके अतिरिक्त आयु छूट के लाभ के लिए पहले निरस्त हुए आवेदनों की भी समीक्षा होगी। अगर कोई अन्य अपात्रता का कारण नहीं है, तो इन परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।
जिला विकास अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त दोनों संशोधनों के आधार पर पुराने तथा नए आवेदन 25 जनवरी तक संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।

अंतिम रूप से पात्र परिवारों की सूची को एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति 31 जनवरी तक अधिसूचित करेगी। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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