Himachal Crime News: चरस रखने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास! 1 लाख का जुर्माना भी लगाया
Himachal Crime News: विशेष न्यायाधीश-1, कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी दीप कुमार पुत्र प्रकाश चंद निवासी गांव मंडियाली डाकघर व तहसील श्री नैना देवी जिला बिलासपुर (हि.प्र.) को दोषी ठहराया है।

Himachal Crime News: चरस रखने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास! 1 लाख का जुर्माना भी लगाया
जिला न्यायवादी ( डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी) कुल्लू, कुलभूषण गौतम ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला 19 फरवरी 2022 का है जब थाना बंजार की पुलिस टीम लारजी–बंजार मार्ग पर गश्त पर थी। तभी फागुपुल के समीप एक फोर्ड फिगो कार (CH-01-AE-5100) को जांच हेतु रोका गया।


तलाशी के दौरान वाहन की सह-चालक सीट पर रखे कैरी बैग से 1 किलो 23 ग्राम चरस बरामद की गई। इस संबंध में थाना बंजार में एफआईआर संख्या 25/2022 के अंतर्गत एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 20 व 25 के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस द्वारा जांच पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।


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