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Cryptocurrency : अब क्रिप्टोकरेंसी को लेकर नही कर पाएंगे भ्रामक विज्ञापन, ASCI ने जारी किए नए दिशानिर्देश

Cryptocurrency : अब क्रिप्टोकरेंसी को लेकर नही कर पाएंगे भ्रामक विज्ञापन, ASCI ने जारी किए नए दिशानिर्देश

Cryptocurrency : अब क्रिप्टोकरेंसी को लेकर नही कर पाएंगे भ्रामक विज्ञापन, ASCI ने जारी किए नए दिशानिर्देश

 

CryptoCurrency : जैसा को हम जानते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी दुनिया भर में निवेशकों के पसंद बनता जा रहा है। भारी जोखिम के बावजूद भी भारतीय में भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले निवेशकों की तादात में भरी इजाफा हुआ है। जहां निवेशकों ने क्रिप्टो में निवेश करने करोड़ों कमाएं हैं वहीं अपनी गाढ़े पसीने की कमाई गवानें वालों की संख्या भी कम नहीं है।

CryptoCurrency बाजार के ज्ञान के आभाव में लोग बिना सोचे समझे क्रिप्टो में निवेश कर पैसा गंवा रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी करेंसी ज्यादातर सुर्ख़ियों में बनी रहती है। इसको लेकर कई नियम निर्धारित किए गए हैं। इसे देख कर आरबीआई और भारत सरकार भी सजग हो गई है। इसे जोखिम भरी करेंसी माना जाता है। यहां तक की कई देशों में इसे गैर कानूनी करार दिया गया है।

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भारत में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने क्रिप्टोकरेंसी के प्रचार या विज्ञापन को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

क्या हैं क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापन को लेकर नए दिशानिर्देश : क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना पूर्ण रूप से जोखिम का सौदा है। यदि कोई क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करता है तो उसके पैसे के डूबने के चांस भी कम नहीं हैं। ऐसे में कोई नॉलेज के आभाव में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करके बहुत ज्यादा नुकसान उठा सकता है।

इसलिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने हाल ही में नए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, क्रिप्टोकरेंसी के दिखाए जाने वाले विज्ञापनों में ज्यादा से ज्यादा जोखिम का जिक्र करना होगा।

ये हैं ASCI के दिशानिर्देश :

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने बुधवार को निर्देश दिया है। इस मामले में जारी किए गए निर्देशिन में कहा गया है कि, सभी विज्ञापनदाताओं को एक अप्रैल से क्रिप्टो उत्पाद और अन्य डिजिटल संपत्ति (NFT) से संबंधित विज्ञापनों में यह बताना जरूरी होगा कि यह अत्यधिक जोखिम और बिना नियमन वाले उत्पाद हैं।

इस तरह के विज्ञापनों में यह भी दिखाना अनिवार्य होगा कि क्रिप्टो के लेन-देन में किसी भी तरह के नुकसान के लिए नियामक जिम्मेदार नहीं होगा यानी पूरी जिम्मेदारी निवेशक की ही होगी।

परिषद की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक, क्रिप्टो करेंसी में लेन-देन के यह निर्देश उद्योग से जुड़े लोगों, सरकार और वित्तीय नियामकों के साथ परामर्श के बाद दिया गया है।

ताकि इस मामले में ग्राहकों को संपूर्ण ज्ञान हो और वह नुकसान से बचे। इसके लिए 1 अप्रैल 2022 की डेडलाइन भी तय की है।

 

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Written by Newsghat Desk

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