Cryptocurrency news in Hindi : GST के दायरे में आ सकती है क्रिप्टोकरेंसी !
सरकार ने बनाई है योजना, कमाई पर कितना चुकाना होगा टैक्स? जानिए..
भारत सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के अंतर्गत क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने पर लगातार काम कर रही है ताकि पूरे ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाया जा सके|
वर्तमान समय में क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दी जाने वाली सेवा पर 18% टैक्स लगाया जाता है जिसे वित्तीय सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है|
क्या कहना है अधिकारियों का?
जीएसटी अधिकारी बताते हैं कि क्रिप्टो किसी लॉटरी, कैसीनो, सट्टेबाजी, जुआ, घुड़दौड़ के जैसा ही है जिनकी पूरी रकम पर 28% टैक्स लगाया जाता है| इसके अतिरिक्त गोल्ड के मामले में पूरे लेनदेन पर 3% का जीएसटी लगाया जाता है|
एक अधिकारी का कहना है कि “क्रिप्टोकरेंसी पर जीएसटी लगाने के संबंध में स्पष्टता होना आवश्यक है और हम ऐसा सोच कर रहे हैं कि क्या इसे पूरे मूल्य पर लगाया जाना चाहिए, और क्या क्रिप्टोकरेंसी को वस्तुओं और सेवाओं में वर्गीकृत करना चाहिए”
जानिए कितने प्रतिशत GST लगेगा कमाई पर?
एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि यदि क्रिप्टो करेंसी के पूरे लेनदेन पर जीएसटी लगता है तो यह दर 0.1 से 1 फीसदी के बीच होने की संभावना है|
अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि “कर की दर पर चर्चा आरंभिक चरण में है, चाहे यह 0.1 प्रतिशत हो या 1%। पहले वर्गीकरण पर निर्णय को अंतिम रूप देना होगा और फिर दर के बारे में सोचा जाएगा।”
क्रिप्टोकरेंसी के वर्गीकरण के बारे में जीएसटी कानून पूर्ण स्पष्टता से नहीं बताता और ऐसी डिजिटल करेंसी को विनियमित करने के लिए कानून के अभाव में क्लासिफाइड करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कानूनी ढांचा इसे अनुयोज्य दावे के रूप में क्लासिफाइड करता है या नहीं|
अनुयोज्य दावा इस प्रकार का दावा होता है जो न्यायालय में कार्रवाई के योग्य होता है| इस बार के बजट 2022-23 मे क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में कुछ स्पष्ट चीजें लाई गई है| क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए सरकार अलग से एक कानून पर काम कर रही है| हालांकि अभी तक कोई भी मसौदा सार्वजनिक रूप से नहीं जारी किया गया है।
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