

डीसी का ताबड़तोड़ एक्शन: कानून तोड़ने वालों पर टूटेगा कहर! खनन पर रोक, 10 बजे के बाद शराब ठेके बंद
डीसी ऊना जतिन लाल ने जिले में कानून-व्यवस्था को मज़बूत बनाने और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी तीन अहम आदेशों के तिहरे प्रहार ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे अवैध खनन हो, शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों की मनमानी हो या भारी वाहनों का बेतरतीब संचालन, अब किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डीसी का ताबड़तोड़ एक्शन: कानून तोड़ने वालों पर टूटेगा कहर! खनन पर रोक, 10 बजे के बाद शराब ठेके बंद
डीसी जतिन लाल का स्पष्ट संदेश है कि कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। प्रशासन हर हाल में शांति, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करेगा। उपायुक्त ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के अंतर्गत तीन अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि अवैध खनन, हुड़दंगियों और सीमांत क्षेत्रों से आने वाले शरारती तत्वों के विरुद्ध जिला प्रशासन दो कदम आगे बढ़कर कार्रवाई करेगा।
किसी भी सूरत में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों पर अब सख्ती और तेज़ी से कार्रवाई होगी। पुलिस और खनन विभाग को आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

बार, क्लब और शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक बंद
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में चल रहे लाइसेंस प्राप्त बार, क्लब, पब और शराब परोसने वाले रेस्तरां रोजाना रात 10 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद होंगे। यह आदेश 24 नवंबर से लागू होगा और उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसे कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति की दृष्टि से आवश्यक बताया है।
नदियों में बिना अनुमति खनन पर पूर्ण प्रतिबंध
डीसी ने आदेश जारी करते हुए जिले में स्वां नदी तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में बाथू, बाथड़ी, संतोषगढ़, खन्ना, फतेहपुर आदि में तुरंत प्रभाव से बिना अनुमति खनन पर पूर्ण रोक लगा दी है। अवैध उत्खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान, नदी किनारों के कटाव और सार्वजनिक ढाँचे पर पड़े खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।


आदेश के मुताबिक पूर्व के सभी आदेशों को निरस्त करते हुए इन क्षेत्रों में अब बिना अनुमति किसी भी प्रकार का खनन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। नदी किनारे वनस्पति कटाई पर भी रोक रहेगी। खनन में प्रयुक्त वाहन, जेसीबी और अन्य मशीनरी तुरंत जब्त की जाएगी और दोषियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। यह आदेश स्वां और सहायक नदियों के रास्तों पर लो-हाइट बैरियर लगाने तक प्रभावी रहेगा।

डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर सड़क टिप्परों की आवाजाही बैन
ऊना शहर में बढ़ते जाम और आम जनता की परेशानी को देखते हुए डीसी ने डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर सड़क तक भारी वाहनों की आवाजाही को विनियमित किया है। टिप्परों की आवाजाही इस पूरे मार्ग पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। व्यवसायिक भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बंद की गई है। प्रतिबंध अवधि में वाहन झलेड़ा–डीसी चौक–संतोषगढ़–अजौली मोड़ मार्ग का उपयोग करेंगे। लोडिंग–अनलोडिंग पर भी सुबह 8 से रात 9 बजे तक रोक रहेगी।
रात में खनन पर पहले ही बैन लगा चुका प्रशासन
बता दें, इससे पहले जिला प्रशासन रात में खनन पर पूर्ण बैन लगा चुका है। वैध खनन के लिए भी समय और कॉरिडोर तय कियेबगये हैं। वहीं, शराब ठेकों और अहातों की समय-सीमा भी विनियमित की गई है। जिले में अब शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार की खनन गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई हैं।
इसी अवधि में खनन से जुड़े वाहनों और सामग्री के परिवहन पर भी सख्त रोक लगाई गई है। वैध खनन लीज धारकों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खनन कार्य की अनुमति रहेगी, लेकिन खनन सामग्री ढुलाई के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही अनुमति होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होगी।
वैध खनन सामग्री ढुलाई के लिए विशेष कॉरिडोर चिन्हित
उपायुक्त ने बताया कि निर्धारित समय अवधि के भीतर सामग्री ढुलाई के लिए विशेष कॉरिडोर भी चिन्हित किए गए हैं। सभी लीजधारकों को निर्धारित समय और निर्धारित मार्ग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इन रूट पर निगरानी के लिए चेकपोस्ट बनाई गई हैं।
इनमें ऊना से नंगल वाया मैहतपुर, टाहलीवाल से गढ़शंकर ( भंगला रोड़ वाया बाथड़ी), दुलैहड़ से गढ़शंकर वाया गोंदपुर जयचंद, जननी से माहलपुर वाया जननी खड्ड, घालूवाल से होशियारपुर वाया पंडोगा, गगरेट से होशियारपुर वाया आशा देवी बैरियर, वीरभद्र चैक से नंगल वाया सैजोवाल बैरियर, अजौली से पंजाब की ओर और दौलतपुर से तलवाड़ा वाया मरबाड़ी कॉरिडोर तय किया गया है। उन्होंने कहा कि इन मार्गों के अतिरिक्त किसी अन्य रूट का उपयोग कर खनन सामग्री का परिवहन करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शराब ठेकों और अहातों की टाइमिंग तय
जिले में शराब ठेकों और अहातों के संचालन समय को भी सख्ती से निर्धारित किया गया है। सभी शराब ठेके रात 10 बजे तक ही शराब की बिक्री कर सकेंगे और इसके बाद ठेके पूरी तरह बंद रखने होंगे। सभी अहातों को भी रात 10 बजे तक पूर्ण रूप से बंद करना अनिवार्य है। अनरजिस्टर्ड अहातों को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा पंजीकरण की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने तक संचालन न करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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