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Himachal Latest News: 2 दिन के भीतर जमा करवाने होंगे हथियार! डीसी ने बढ़ाई तिथि, अब चूके तो निलंबित होगा लाइसेंस

Himachal Latest News: 2 दिन के भीतर जमा करवाने होंगे हथियार! डीसी ने बढ़ाई तिथि, अब चूके तो निलंबित होगा लाइसेंस

Himachal Latest News: 2 दिन के भीतर जमा करवाने होंगे हथियार! डीसी ने बढ़ाई तिथि, अब चूके तो निलंबित होगा लाइसेंस

Himachal Latest News: 2 दिन के भीतर जमा करवाने होंगे हथियार! डीसी ने बढ़ाई तिथि, अब चूके तो निलंबित होगा लाइसेंस

Himachal Latest News: जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जारी आदेशों में संशोधन करते हुए लाइसेंसी हथियारधारकों के लिए हथियार एवं गोला-बारूद जमा करने की निर्धारित समय-सीमा में दो दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया है।

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Himachal Latest News: 2 दिन के भीतर जमा करवाने होंगे हथियार! डीसी ने बढ़ाई तिथि, अब चूके तो निलंबित होगा लाइसेंस

अब सभी लाइसेंसधारकों को अपने हथियार 28 नवंबर तक अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के हथियार लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे तथा आगे कोई अतिरिक्त तिथि प्रदान नहीं की जाएगी।

डीसी ने बताया कि यह पाया गया था कि कुछ लाइसेंसधारक राज्य से बाहर होने के कारण निर्धारित अवधि में अपने हथियार जमा नहीं कर पाए। इसे देखते हुए समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

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इससे पहले हथियार जमा करवाने की तिथि 26 नवंबर रखी गई थी।यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश
जिला के सभी थाना प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस थाने और अधिकृत आर्म्स एवं एम्यूनिशन डीलर जमा किए गए हथियारों की उचित रसीद जारी करेंगे और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे। आदेश समाप्त होने के तुरंत बाद हथियारों को जमा करवाने वालों को वापस कर दिया जाएगा।

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किन्हें मिलेगी छूट
सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बल, होमगार्ड,पुलिस कर्मचारी,राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों के सुरक्षा गार्ड, अन्य कोई व्यक्ति जिसे कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई हो उनपर यह आदेश निम्न पर लागू नहीं होगा।

साथ ही, सेल्फ-प्रोटेक्शन लाइसेंस वाले व्यक्तियों की खतरे की स्थिति का पुलिस द्वारा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा। जिन लाइसेंसधारकों के जीवन पर तत्काल और वास्तविक खतरा पाया जाएगा, उन्हें इस आदेश से छूट दी जाएगी।

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Written by News Ghat

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