Tax Saving On Education Loan: एजुकेशन लोन पर ऐसे करें टैक्स सेविंग! पैसों की होगी बचत, पढ़ाई का रास्ता भी होगा आसान
Tax Saving On Education Loan: दिन-ब-दिन उच्च शिक्षा का खर्च बढ़ता जा रहा है फिर चाहे अपने देश में रहकर पढ़ाई करना हो या विदेश में लगने वाला पढ़ाई का खर्चा, लाखों रुपए की फीस अब आम परिवारों के लिए चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में आज शिक्षा ऋण एक सशक्त माध्यम बन गया है।
Tax Saving On Education Loan: एजुकेशन लोन पर ऐसे करें टैक्स सेविंग! पैसों की होगी बचत, पढ़ाई का रास्ता भी होगा आसान
शिक्षा ऋण लेकर विद्यार्थी अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और देश और विदेश में उच्च स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि शिक्षा ऋण लेने पर केवल पढ़ाई की सुविधा ही नहीं मिलती बल्कि सरकार शिक्षा ऋण लेने वालों को टैक्स में भी विशेष छूट देती है। यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 80E के अंतर्गत दी जाती है।
जी हां, शिक्षा ऋण पर भारत सरकार आयकर अधिनियम द्वारा 80E के अंतर्गत छूट देती है जिसमें शिक्षा ऋण पर दिया गया ब्याज टैक्स मुक्त होता है। इस प्रावधान से केवल छात्रों की ही नहीं अभिभावकों की मदद भी होती है जिससे EMI का बोझ काफी हल्का हो जाता है और आज के इस लेख में हम आपको इसी का विवरण उपलब्ध कराएंगे जहां हम बताएंगे कि कैसे आप शिक्षा ऋण पर मिलने वाली टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

चलिए सबसे पहले जानते हैं इनकम टैक्स धारा 80E क्या है
इनकम टैक्स द्वारा 80E के अंतर्गत शिक्षा ऋण पर टैक्स छूट दी जाती है। अर्थात यदि आपने किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था या बैंक से शिक्षा ऋण लिया है और पर ब्याज और EMI चुका रहे हैं तो यह ब्याज आपकी कर योग्य आय से घटा दिया जाता है इससे टैक्स का बोझ कम हो जाता है।
उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने शिक्षा ऋण पर 1 साल में 1 लाख का ब्याज चुकाया है और उस व्यक्ति की कुल आय 9 लाख है तो टैक्स कैलकुलेशन में 9 लाख रुपए में से ₹1,00,000 income tax act 80E के अंतर्गत डिडक्ट कर दिए जाएंगे जिससे टैक्स योग्य आय अब 8 लाख होगी। इस तरह से शिक्षा ऋण में चुकाई गई ब्याज राशि टैक्स से मुक्त हो जाती है और टैक्स बोझ घट जाता है।
इस छूट का लाभ कौन उठा सकता है
● यह लाभ केवल ब्याज पर मिलता है मूलधन पर नहीं, यह लाभ हर वह विद्यार्थी और अभिभावक ले सकते हैं जो शिक्षा ऋण पर EMI चुका रहे हैं।
● हालांकि इस टैक्स छूट का लाभ केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने मान्यता प्राप्त बैंक, NBFC से एजुकेशन लोन लिया है।
● शिक्षा ऋण पर टैक्स छूट अधिकतम 8 वर्षों के लिए मिलती है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर शिक्षा ऋण न केवल पढ़ाई का रास्ता आसान बनाता है बल्कि टैक्स बचत का अवसर भी देता है। धारा 80E के अंतर्गत मिलने वाली यह छूट कई अभिभावकों के लिए राहत साबित होती है ऐसे में हमेशा इनकम टैक्स फाइल करते समय निश्चित रूप से ध्यान दें और इस टैक्स का लाभ जरूर लें।
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