EPFO Online Claim Tips: पीएफ क्लेम हो रहा है रिजेक्ट तो घबराएं नहीं इस बातों का रखे ध्यान! पीएफ क्लेम ऑनलाइन प्रोसेस में इस बात का रखेंगे ध्यान तो नही होगी परेशानी! देखें पूरी डिटेल
EPFO Online Claim Tips: अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों तथा कर्मचारी पेंशन निधि (EPF) खाताधारकों को पीएफ का पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अब ईपीएफ कार्यालय आसानी से क्लेम खारिज नहीं कर सकते है, और इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है।
EPFO Online Claim Tips: पीएफ क्लेम हो रहा है रिजेक्ट तो घबराएं नहीं इस बातों का रखे ध्यान! पीएफ क्लेम ऑनलाइन प्रोसेस में इस बात का रखेंगे ध्यान तो नही होगी परेशानी! देखें पूरी डिटेल
ईपीएफओ सदस्यों को पीएफ का पैसा निकालने में होने वाली परेशानी तथा बार बार क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या से राहत मिल गई है।
वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ईपीएफओ अंशधारकों के दावों को एक से अधिक बार खारिज नहीं करना है और दावों का निपटान तय समय के भीतर करना आवश्यक है।
कई मामलों में यह भी देखा गया है कि दावों को किसी विशेष कारण से खारिज कर दिया गया। जब इसे सुधार के बाद दोबारा प्रस्तुत किया गया, तब इसे अन्य या फिर विभिन्न कारणों से फिर से खारिज कर दिया गया। ईपीएफओ से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दावा खारिज नही हो।
EPFO Online Claim Tips: सदस्य ईपीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं?
आपको बता दे कि ईपीएफ खाते में जमा रकम आंशिक या पूरी तरह से निकाल सकते है, और पीएफ फंड तब निकाला जा सकता है जब कर्मचारी रिटायर हो जाए या फिर लगातार 2 महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहे।
वहीं, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन भुगतान आदि परिस्थितियों में रकम का कुछ हिस्सा भी निकाल सकते हैं।
EPFO Online Claim Tips: पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन तरीका
• सबसे पहले ईपीएफओ सदस्य अपने UAN तथा पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
• अब टॉप मेन्यू बार से Online Services टैब पर क्लिक करना होगा, और ड्रॉप डाउन मेन्यू से Claim (Form-31, 19 & 10C) को चुन लेना होगा।
• इसके पश्चात आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, और आपको अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करके Verify पर क्लिक करना होगा।
• इसके पश्चात अब अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर के लिए Yes पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा।
• फिर अब Proceed for Online Claim ऑप्शन में क्लिक करना होगा।
• अब अपने पीएफ फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए PF Advance (Form 31) को सेलेक्ट कर सकते हैं।
• इसके पश्चात आपको फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें Purpose for which advance is required, भरना होगा तथा आवश्यक राशि तथा कर्मचारी का पता चुन लेना होगा। और यह ध्यान रहे कि पैसे निकालने के सभी उद्देश्य का उल्लेख लाल रंग में किया किया गया होता है।
• इसके बाद वैरिफिकेशन पर टिक कर दे और अपना आवेदन जमा कर ले।
• अब आप जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज को अपलोड कर दे।
• आपकी कम्पनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है, फिर इसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा, और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज किया तय उसमें जमा हो जाता है।
• अब EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS प्राप्त होगा, एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और यह पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर आपको मिल जाता हैं।