GST परिषद की बैठक में अहम फैसले: कैंसर पीड़ितों को बड़ी राहत! जानें क्या होगा सस्ता और क्या महंगा
GST परिषद की बैठक में अहम फैसले: GST परिषद की बैठक में गेमिंग, घुड़दौड़, और कैसिनो पर 28 प्रतिशत GST लगाने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही, परिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैंसर की आयातित दवाओं पर IGST नहीं लगाने की घोषणा की है।
GST परिषद की बैठक में अहम फैसले: कैंसर पीड़ितों को बड़ी राहत! जानें क्या होगा सस्ता और क्या महंगा
GST परिषद की बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि कैंसर पीड़ितों के लिए आयातित दवाओं पर IGST नहीं लगाया जाएगा।
यह एक बड़ी राहत की घोषणा है, क्योंकि पहले Dinutuximab जैसी कैंसर की दवाओं पर 12 प्रतिशत IGST लगता था।
फिटमेंट समिति, जिसमें केंद्रीय और राज्य कर अधिकारी शामिल हैं, ने 11 जुलाई को GST परिषद की 50वीं बैठक में यह समस्याएं स्पष्ट करने की सलाह दी थी।
फिटमेंट समिति ने सुझाव दिया था कि 36 लाख रुपये की कीमत वाली दवाओं पर GST माफी दी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित और उनके परिवार क्राउडफंडिंग के माध्यम से इसे खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं।
सिनेमा हॉल में खाने के पदार्थों पर GST घटाया गया
GST परिषद ने सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले खाने और पेय पदार्थों पर GST कम करने का निर्णय लिया। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि नयी GST दर पिछली 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत होगी।
फिटमेंट समिति ने GST परिषद को यह सुझाव दिया था कि सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले खाने और पेय पदार्थों पर 5 प्रतिशत कर लगाना चाहिए, न कि 18 प्रतिशत जैसा कुछ मल्टीप्लेक्स में किया जा रहा है।