GST News Update: कहीं आपसे नाज़ाएज जीएसटी तो नही वसूल रहे रेस्टोरेंट संचालक! जान लें क्या है नियम रहेंगे फायदे में
GST News Update: हालांकि जीएसटी सरकार ने लागू किया है, लेकिन यह मतलब नहीं है कि हर रेस्टोरेंट भी जीएसटी वसूलेगा।
सच्चाई यह है कि सभी रेस्टोरेंट जीएसटी नहीं वसूल सकते, इससे आपको जीएसटी के लिए अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता नहीं होती।
GST News Update: कहीं आपसे नाज़ाएज जीएसटी तो नही वसूल रहे रेस्टोरेंट संचालक! जान लें क्या है नियम रहेंगे फायदे में
ऑनलाइन खाना: हम सभी को बाहर का खाना पसंद होता है और हम अक्सर रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, हमें अंत में बिल देना होता है, जिसमें कई प्रकार के टैक्स शामिल होते हैं, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी रेस्टोरेंट्स बिल में जीएसटी नहीं जोड़ सकते। चलिए इसके बारे में जानते हैं…
सरकार ने जीएसटी लागू किया है, लेकिन यह
मतलब नहीं है कि हर रेस्टोरेंट भी जीएसटी वसूलेगा। वास्तव में, सभी रेस्टोरेंट जीएसटी वसूलने की क्षमता नहीं रखते हैं, जिसके कारण आपको जीएसटी के लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। कई रेस्टोरेंट इस प्रकारीया का हिस्सा नहीं होते हैं।
वास्तव में, जीएसटी संयोजन योजना के तहत, व्यापारी को अपने वार्षिक टर्नओवर पर जीएसटी भुगतान करना होता है, जो सामान्य जीएसटी दर से कम होता है। वहीं, 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले लघु व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इसलिए, वे रेस्टोरेंट जो सरकार की जीएसटी संयोजन योजना का लाभ उठा रहे हैं, वे बिल पर ग्राहकों से जीएसटी वसूल नहीं सकते हैं। इसलिए, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि वह रेस्टोरेंट जीएसटी संयोजन योजना के तहत आता है या नहीं।
जीएसटी संयोजन योजना का लाभ उठाने वाले रेस्टोरेंट्स बिल पर ग्राहकों से जीएसटी वसूल नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जो जीएसटी संयोजन योजना के तहत आते हैं, तो आपको अपने खाने के बिल पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि जीएसटी संयोजन योजना के अंतर्गत आने वाले रेस्टोरेंट के बिल पर “Composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” अवश्य लिखा होगा।
यदि आपके बिल पर यह लाइन लिखी हुई है, तो आपको जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा और बिल में जीएसटी जुड़कर भी नहीं आएगी।