High Court In Action: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भेजा नोटिस! इस बारे में किया जवाब तलब! 21 अगस्त तक देना होगा जवाब
High Court In Action: अनुभवी इंजीनियर की शिकायत पर हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया
High Court In Action: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अवैज्ञानिक तरीके से सुरंगें और राजमार्ग बनाने पर गंभीरता से विचार किया है।
High Court In Action: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भेजा नोटिस! इस बारे में किया जवाब तलब! 21 अगस्त तक देना होगा जवाब
भारी बारिश के कारण हुए नुकसान और चंडीगढ़-शिमला तथा चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर भूस्खलन से हुए प्रभाव को देखते हुए अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा है।
45 वर्ष के अनुभवी इंजीनियर श्यामकांत धर्माधिकारी ने राजमार्ग निर्माण की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैज्ञानिक तरीके से बनाई गई सड़कें, पुल और सुरंगें पहाड़ों को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं।
अदालत ने समस्या की गंभीरता को समझते हुए अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय किया है। उन्होंने यह भी जताया कि तकनीकी कमी और पुराने तरीकों के चलते लोगों की जिंदगी खतरे में है।
जल निकासी की अनुपस्थिति, वन कटाई, मिट्टी का कटाव और सड़कों की कमजोर दीवारें इस समस्या को और भी जटिल बना रही हैं। इसलिए, अदालत ने इंजीनियरिंग और वास्तु कला के त्वरित और वैज्ञानिक समाधान की ओर संकेत दिया है।