Himachal Crime News: हिमाचल में अदालत ने महिला को सुना दी ये कड़ी सज़ा! करती थी ऐसा गंदा काम
Himachal Crime News: हिमाचल प्रदेश के नूरपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार में लिप्त महिला को मिली छह माह की नजरबंदी की सजा बढ़ाई गई। पहले तीन माह की नजरबंदी के बाद अब छह और माह तक रहना होगा नजरबंद।
Himachal Crime News: हिमाचल में अदालत ने महिला को सुना दी ये कड़ी सज़ा! करती थी ऐसा गंदा काम
कांगड़ा जिले के इंदौरा के छन्नी गांव की रहने वाली रुबी नामक महिला नशा कारोबारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
पुलिस के अनुसार, महिला को पहले तीन माह के लिए नजरबंद किया गया था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश स्टेट एडवाइजरी बोर्ड (पीआईटी-एनडी एंड पीएस एक्ट 1988) ने यह अवधि छह माह और बढ़ा दी है। यह आदेश 3 नवंबर से लागू होगा।
यह मामला नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत डिटेंशन ऑथोरिटी द्वारा किसी महिला नशा कारोबारी को नजरबंद रखने का पहला मामला है। पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने इस आदेश की पुष्टि की।
इससे पहले, अप्रैल में डमटाल थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर रुबी के घर से 26.18 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था और उसके पास से कई बार हेरोइन भी बरामद की गई थी।
हाल ही में, महिला की नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति, जिसका कुल मूल्य एक करोड़ तीन लाख 79 हजार 484 रुपये था, जब्त कर ली गई। पुलिस की इस कार्रवाई को नशे के कारोबार के खिलाफ एक कड़ा कदम माना जा रहा है।